कानपुर देहात
असंगठित क्षेत्र के कामगारजन करें सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर आवेदन
असंगठित क्षेत्र के कामगारों एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करनें हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 9 जून 2021 को सामाजिक सुरक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।

कानपुर देहात,अमन यात्रा। असंगठित क्षेत्र के कामगारों एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करनें हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 9 जून 2021 को सामाजिक सुरक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण कराने हेतु 5 वर्ष के लिए पंजीकरण शुल्क 60 रू0 देय है। पंजीकरण हेतु कामगारों को अपना आधार कार्ड नामिनी का आधार कार्ड राशन कार्ड बैंक पासबुक की छाया प्रति एवं एक फोटो के साथ बोर्ड के पोर्टल पर सीधे आनलाइन पंजीकरण स्वयं, जन सेवा केन्द्र अथवा कार्यालय के माध्यम से कराया जा सकता है।

उपरोक्त जानकारी देते हुए सहायक श्रमायुक्त अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत असंगठित कर्मकारओं को मुख्यमंत्री दुर्घटना वश मृत्यु होने अथवा दिव्यांगता होने की दशा में उनकें वारिश को अधिकतम धनराशि रूपया दो लाख की आर्थिक सहायता देय होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिजनों को 5 लाख तक कैशलेस इलाज की निशुल्क सुविधा भी उपलबध कराई जाएगी.
इसके अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र मे काम करने वाला कोई भी व्यक्ति मुख्यतः धोबी, दरजी माली, मोची, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, फुटपाथ व्यापारी, कृषि कार्यो मे लगे मजदूर, समाचार पत्र विक्रेता, ठेका मजदूर, दुकानो मे काम करने वाले मजदूर, सफाई कर्मचारी, टेंट हाउस मे काम करने वाले, मोटर साइकिल/साइकिल मरम्मत, कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, कूडा बीनने वाले कर्मकार, खेतिहर कर्मकार, हाथ ठेला चलाने वाला, फुटकर सब्जी वाला, फल फूल विक्रेता, चाय, चार्ट ठेला, लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, हमाल, कुली, जनरेटर लाइट उठाने वाले, कैटरिंग में कार्य करनें वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साइकिल, साइकिल मरम्मत करनेें वाले, गैरेज कर्मकार, परिवहन में लगे आदि एवं अन्य उत्पादों मे स्वरोजगार कार्य करनें वाले कर्मकार उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर आनलाइन पंजीकरण कराकर उक्त योजना का हितलाभ लें सकतें है।