लखनऊ/ कानपुर देहात। राज्य सरकार मृतक आश्रित कोटे पर समूह ग के पद पर नौकरी पाने वालों को टाइपिंग परीक्षा पास न करने पर अब सेवा से बाहर नहीं करेगी बल्कि समूह घ के पद पर डिमोट करेगी। कार्मिक विभाग इसके लिए मृतक आश्रित सेवा नियमावली-1974 में 13वां संशोधन करने जा रही है।
दो साल का मिलता है मौका
मृतक आश्रित सेवा नियमावली के मुताबिक स्नातक तक डिग्री धारकों को अनुकंपा के आधार पर समूह ग के पद पर सीधे भर्ती की जाती है। ऐसे कर्मियों को टाइपिंग परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। इसके लिए उन्हें दो साल का मौका दिया जाता है। पहले साल में परीक्षा पास न करने पर ऐसे कर्मियों की एक वेतन वृद्धि रोक दी जाती है। दूसरे साल भी टाइपिंग परीक्षा पास न करने पर नियमावली में ऐसे कर्मियों को नौकरी से बाहर करने का प्रावधान है।
डिमोट किए जाएंगे-
नियमावली के आधार पर टाइपिंग परीक्षा पास न कर पाने वालों को बाहर करने की व्यवस्था है। इस तरह की कार्यवाही होने पर कर्मचारी हाईकोर्ट चले जाते हैं। इसको लेकर विभागों को जवाब देना पड़ता है। कुछ मामलों में तो निकाले गए कर्मियों को दोबारा रखना पड़ा है इसीलिए कार्मिक विभाग समस्या का स्थाई समाधान करना चाहता है। कार्मिक विभाग ने मृतक आश्रित सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए टाइपिंग पास न करने वालों को निकालने के स्थान पर डिमोट करने का प्रावधान करने जा रहा है। इससे मृतक आश्रितों की नौकरी भी नहीं जाएगी और विभाग की योग्यता संबंधी नियमावली का उल्लंघन भी नहीं होगा।
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