बेटे ने की माफी की मांग
दरअसल, शबनम के पुत्र ने राष्ट्रपति से अपील की थी कि उसकी मां को माफ कर दिया जाए. देश की निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट के तक में शबनम को दोषी की करार दिया है और किसी भी समय उनको फांसी की सजा दी जा सकती है. शबनम के बेटे ने अपनी मां की सजा को माफ करने की मांग की है.
शबनम को मिली है फांसी की सजा
उत्तर प्रदेश के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के बावन खेड़ी गांव में 15 अप्रैल 2008 को शबनम और उसके प्रेमी ने मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी. निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक ने शबनम के अपराध पर उसे फांसी की सजा सुनाई है. राष्ट्रपति ने भी शबनम की दया याचिका खारिज करते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा था. मथुरा में शबनम को फांसी देने की तैयारी शुरू कर दी गई है. प्रदेश में एकमात्र स्थान मथुरा है जहां महिलाओं को फांसी दी जा सकती है. आजाद भारत में ये पहली बार होगा जब किसी महिला को फांसी दी जाएगी.
राष्ट्रपति सजा को समाप्त कर सकते हैं
परमहंस दास ने कहा कि भारत में पहला ऐसा मौका है जब किसी महिला को फांसी होने जा रही है. अपराधी को दंड जरूर मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में ये उपलब्ध है कि राष्ट्रपति महोदय इस सजा को समाप्त कर सकते हैं. इसलिए, भले ही शबनम का दोष माफी लायक ना हो लेकिन उसको माफ किया जाना चाहिए. हमारे यहां महिलाओं का स्थान पुरुषों से हजारों गुना अधिक है. राष्ट्रपति महोदय से ये अपील करता हूं कि शबनम नाम की महिला को उनको क्षमा किया जाए. परमहंस दास ने कहा कि शबनम को अब तक जो दंड मिला है शायद उसका प्राश्चित हो चुका है.
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