कानपुर देहात। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ०प्र० लखनऊ व भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक सिंह द्वारा अवगत कराया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होते ही निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के उपबंधों द्वारा विनियमित किया गया है। लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनाँक 16.03.2024 को की जा चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण हेतु जारी दिशा निर्देश पुस्तिका के अनुरूप निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार संग्रह (जनवरी, 2024) के अनुलग्नक घ2 के क्रम में निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैं। (1) उपर्युक्त धारा 127 (क) की अपेक्षाओं की तरफ आपका ध्यान दिलाते हुए विशेष रूप से अनुदेश दिए जाते हैं कि किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। प्रिंटिंग प्रेसों से धारा 127 क (2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अंदर मुद्रित प्रतियां (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) भेजने तथा प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। धारा 127 (क) के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के कम में किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। उक्त निर्देशों का शत् प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
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