कानपुर, अमन यात्रा । मिलावट के मामले में एडीएम सिटी अतुल कुमार के न्यायालय से जुर्माना लगाए जाने के बाद भी 50 कारोबारियों ने अर्थदंड की राशि को जमा नहीं किया। इस मामले में अब इन कारोबारियों के विरुद्ध आरसी जारी की जाएगी और उनसे भू राजस्व जी भांति वसूली होगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने पिछले साल विभिन्न दुकानदारों के यहां से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए थे। इनमें दूध, दही, घी, सरसों तेल, मसाला, दाल, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर आदि के नमूने लिए थे। नमूनों की जांच में मिलावट पकड़ में आई थी। इसके बाद एडीएम सिटी न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमों की सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की ओर से मिलावट के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और कारोबारियों को भी बचाव का मौका दिया गया लेकिन वे खुद को निर्दोष साबित नहीं कर सके ऐसे में एडीएम सिटी ने उनके विरुद्ध जुर्माना लगाया। ऐसे खाद्य पदार्थ जिसे खाने कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है और उसकी मौत नहीं होगी। उसे अधोमानक माना जाता है। ऐसे मामलों में एडीएम सिटी न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जाता है। एडीएम सिटी को अधिकत पांच लाख तक जुर्माना लगाने का अधिकार है। इसी अधिकार के तहत उन्होंने जुर्माना लगाया लेकिन जुर्माना जमा करने 50 कारोबारी नहीं आए ऐसे में अब उनके विरुद्ध आरसी जारी की जाएगी। आरसी एडीएम सिटी अतुल कुमार के न्यायालय से जारी होगी। इसकी वसूली तहसील प्रशासन करेगा। जो नहीं देंगे उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि सूची तैयार की जा रही है ताकि आरसी जारी कराई जा सके। एडीएम सिटी अतुल कुमार ने बताया कि जिनपर जुर्माना लग चुका है उन्हें याद करना होगा। अन्यथा आरसी जारी होगी।
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