सुशील त्रिवेदी, कानपुर देहात। भोगनीपुर तहसील में हुए हत्याकांड का एक आरोपी न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहा था जिसके कारण अदालती कार्यवाही बाधित हो रही थी इसे लेकर माननीय न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए पुलिस को आदेशित किया कि उसे तुरंत हाजिर किया जाए जिस पर भोगनीपुर पुलिस ने दबाव बनाया और वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। इस संबंध में शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडे ने बताया कि आज माननीय न्यायालय की सख्ती व अभियोजन की मेहनत का असर सेलुहुपुर हत्याकांड में देखने को मिला दिनांक 11 /1/ 23 को माननीय न्यायालय ने भोगनीपुर कोतवाल को आदेशित किया था कि धनीराम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करें जिसके अनुक्रम में आज पुलिस ने सख्ती की जिसके कारण धनीराम ने न्यायालय में आकर वारंट रिकॉल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडे ने इसका पुरजोर विरोध किया और यह कहा मुलजिम जानबूझकर अदालत नहीं आ रहा था जिसके कारण न्यायालय की कार्यवाही में विलंब हुआ था जब तक बहस ना हो जाए तब तक इसके छोड़े जाने से न्यायालय की कार्यवाही बाधित हो सकती है क्योंकि वह भाग सकता है जिस पर माननीय न्यायालय ने वारंट रिकाल प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए मुलजिम धनीराम को जेल भेज दिया आज 313 भी पूर्ण हुआ वास्ते बहस दिनांक 16 /1/23 नियत हो गई।
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