उत्तरप्रदेशकानपुर देहातफ्रेश न्यूज
भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयन्ती के उपलक्ष्य में दिनांक-19.04.2025 को सामाजिक सशक्तीकरण ,महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता एवं संविधान के प्राविधानों के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।
जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशानुसार एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी के नेतृत्व में आज दिनांक-19.04.2025 को सामाजिक सशक्तीकरण ,महिला सशक्तीकरण,एवं लैंगिक समानता, संविधान प्राविधानों से सम्बन्धित चुनौतियों और उनका सामना करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं द्वारा हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की ग

कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशानुसार एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी के नेतृत्व में आज दिनांक-19.04.2025 को सामाजिक सशक्तीकरण ,महिला सशक्तीकरण,एवं लैंगिक समानता, संविधान प्राविधानों से सम्बन्धित चुनौतियों और उनका सामना करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं द्वारा हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की गई। निबन्ध प्रतियोगिता में जसवन्त सिंह स्मारक इण्टर कालेज माती किशनपुर, भारतीय ज्ञान स्थली इण्टर कालेज नबीपुर, पं0 चन्द्रिका प्रसाद इण्टर कालेज भुगनियापुर एवं त्रिलोकी नाथ स्मारक इण्टर कालेज कानपुर देहात विद्यालय की 100 बालिकाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। निबन्ध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कशिश वर्मा, जसवन्त सिंह स्मारक इण्टर कालेज माती, द्वितीय स्थान प्रियांजली सिंह भारतीय ज्ञान स्थली इण्टर कालेज नबीपुर एवं तृतीय स्थान- कशिश यादव पं0 चन्द्रिका प्रसाद इण्टर कालेज भुगनियापुर ने प्राप्त किया। अव्वल बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार वितरित किये गये।
जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बालिकाओं कों भारतीय संविधान उल्लिखित मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि समानता का अधिकार के अन्तर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक का कानून के समक्ष समानता, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव ना किये जाने का प्राविधान है, स्वतंत्रता का अधिकार भाषण, अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा, संगठन, आवागमन, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार बलात् श्रम, बाल श्रम और मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि की रक्षा करने तथा अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान चलाने का अधिकार देता है एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सर्वाेच्च न्यायालय से कानूनी उपचार प्राप्त करने का अधिकार देता है तथा राज्य के नीति निदेशक तत्व, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य एवं महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत बने कानून जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैगिंक उत्पीड़न, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट आदि के बारे में जानकारी दी गयी साथ ही विभागीय योजनाओं ,बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य), पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना, बाल विवाह रोकथाम तथा बाल विवाह संबधी कानूनी प्रावधान एवं बाल विवाह से होने वाले नुकसान के बारे में तथा आपातकालीन टोल फ्री नं0 जैसे 181, 1090, 112, 1098, 1076 आदि के बारें मे भी जानकारी दी गयी। कार्यक्रम में विद्यालय के अध्यापक, शिक्षिकाएं तथा जिला प्रोबेशन कार्यालय से संरक्षण अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक, जेंडर स्पेशलिस्ट व अन्य लोग उपस्थित रहे।
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