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न्यायिक अधिकारियों को बलपूर्वक रोका तो होगी कार्यवाई : अंकज मिश्रा
बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश के वाइस चेयरमैन अंकजमिश्रा ने आज कहा कि किसी भी न्यायिक अधिकारी के काम में बाधा बनना कठोर दण्डात्मक कार्यवाई के अन्तर्गत आता है. उन्होंने कहा कि कुछ अधिवक्ता न्यायिक कार्यों में अधिकारियों के आड़े आ रहे हैं यह निन्दनीय है।

अकबरपुर,सुशील त्रिवेदी : बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश के वाइस चेयरमैन अंकजमिश्रा ने आज कहा कि किसी भी न्यायिक अधिकारी के काम में बाधा बनना कठोर दण्डात्मक कार्यवाई के अन्तर्गत आता है. उन्होंने कहा कि कुछ अधिवक्ता न्यायिक कार्यों में अधिकारियों के आड़े आ रहे हैं यह निन्दनीय है। अधिवक्ताओं न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक कार्य करने से बल पूर्वक रोकना दाखिला खिड़कियों दावा दाखिल करने से रोकने हेतु रोकना न्यायालय को बंधक बनाने की श्रेणी में अति गम्भीर अपराध है जिसके लिए सबूत इकट्ठा कर बार कौंसिल कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ।यह बात बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के वाइस चैयरमैन अंकज मिश्रा ने विगत 20 अप्रैल से जनपद न्यायालय कानपुर देहात में अधिवक्ता संघो के कतिपय पदाधिकारियों द्वारा जारी अनिष्चित कालीन हड़ताल और जनपद न्यायालय में घूम घूम नारेबाजी कर न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक कार्य करने से बैठने से रोकने व नए दावों अपीलों रिवीजन जमानत प्रार्थना पत्रों के दाखिल खिड़कियों को घेर कर बल पूर्वक बाधा उतपन्न करने व एकीकृत बार एसोसिएशन का कार्यकाल ग्यारह माह के सापेक्ष चौदह माह हो जाने के बावजूद चुनांव न करने के विषय मे बार कौंसिल स्तर पर सक्षम हस्तक्षेप कर कार्यवाही करने हेतु जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान,मुलायम सिंह यादव रमेश चन्द्र सिंह गौर एवम अनूप सिंह यादव द्वारा बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के वाइस चैयरमैन को उनके कार्यालय में लिखित प्रार्थना पत्र देने के अवसर पर उन्होंने कही। अंकज मिश्रा ने कहाकि अधिवक्ताओ के सापेक्ष वादकारियों का हित सर्वोपरि है यदि कोई अधिवक्ता या अधिवक्ता संघ इसके विरुद्ध कार्य करता है तो वह विधि विरुद्ध है बार कौंसिल करेगी तथा आवश्यक हुआ तो कार्यवाही हेतु बार कौंसिल उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को सक्षम कार्यवाही हेतु पत्र लिखेगा।उन्होंने कहाकि मॉडल बाइलॉज अनुसार एवम बार कौंसिल द्वारा जारी निर्देशो अनुसार एक दिन से अधिक की अधिवक्ता संघो की हड़ताल अवैध है।कारवाही हेतु दिए गए प्रार्थना पत्र पर अंकज मिश्रा ने कहाकि उसे वह कार्यवाही हेतु बार कौंसिल ऑफ इण्डिया ,बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश,उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यामूर्ति को प्रेषित करेंगे।एकीकृत बार के चुनांव के विषय पर श्री मिश्र ने कहाकि विगत 29 जनवरी की बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की बैठक में यह तय किया गया है कि प्रदेश के सभी जिला बार संघो का चुनाव मॉडल बाइलॉज अनुसार 11 माह से ऊपर हो जाता है और चुनांव करने हेतु कार्यकारिणी एल्डर्स कमेटी को अपना चार्ज नही देती या एल्डर्स कमेटी 11 माह बाद चुनांव करने हेतु चार्ज नही लेतु तो कार्यकारिणी व एल्डर्स कमेटी स्वयमेव भंग मानी जावेगी और सम्बंधित बार संघो के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी।उपरोक्त के सम्बंध में सभी जिला बार संघो को सूचना सीघ्र ही भेजी जाने की बात भी अंकज मिश्रा ने कही।