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26 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापे डाल कर 15 नमूने ग्रहित किये गये 04 को कारण बताओ नोटिस जारी

अपर मुख्य सचिव, कृषि उ0प्र0 शासन के  रेडयोग्राम के निर्देश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, के द्वारा उर्वरकों के गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा कालाबजारी रोकने तथा निर्धारित मूल्यों पर उर्वरकों को उपलब्ध कराने एवं कृषकों में वितरण कराने के लिए जनपद में चार संयुक्त टीमें गठित कर उनको तहसील आंवटित कर उर्वरक प्रतिष्ठानों पर औचक छापे डाले गये।

 कानपुर देहात,अमन यात्रा : अपर मुख्य सचिव, कृषि उ0प्र0 शासन के  रेडयोग्राम के निर्देश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, के द्वारा उर्वरकों के गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा कालाबजारी रोकने तथा निर्धारित मूल्यों पर उर्वरकों को उपलब्ध कराने एवं कृषकों में वितरण कराने के लिए जनपद में चार संयुक्त टीमें गठित कर उनको तहसील आंवटित कर उर्वरक प्रतिष्ठानों पर औचक छापे डाले गये। जनपद में कुल 26  उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापे डाल कर 15 नमूने ग्रहित किये गये 04 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिला कृषि अधिकारी एवं जिला क्रीडा अधिकारी, कानपुर देहात के द्वारा तहसील भोगनीपुर/सिकन्दरा में किसान एग्रो एजेन्सी बरकाती खाद भण्डार नसीम खाद भण्डार पी0सी0एफ0 कृषक सेवा केन्द्र, मूसानगर उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापे डालकर कुल 05 नमूने लिए गये। साथ ही सांई खाद भण्डार एवं बालाजी खाद भण्डार मूसानगर बंद पाये जाने के कारण नोटिस जारी किया गया। पुखरायां मार्केट में क्रय -विक्रय समिति लिमिटेड पुखरायां, आदर्श ट्रेडिंग कम्पनी,  आई.एफ.एफ.डी.सी. कृषक सेवा केन्द्र से कुल 04 नमूने ग्रहित किये गये। राजेश खाद भण्डार पुखरायां एवं पटेल ट्रेडर्स पुखरायां बंद होने के कारण नोटिस जारी किया गया। उप कृषि निदेशक एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा तहसील अकबरपुर में 05 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापे डालकर के 03 उर्वरक नमूने ग्रहित किये गये। उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी अकबरपुर एवं सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता के द्वारा तहसील अकबरपुर में 03 उर्वरक प्रतिष्ठानो में छापे डालकर 01 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसी प्रकार जिला कृषि रक्षा अधिकारी एवं प्रभारी कार्यकारी अधिकारी मत्स्य कानपुर देहात के द्वारा तहसील मैथा/रसूलाबाद के द्वारा 06 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापे डालकर 03 उर्वरक नमूने ग्रहित किये गये।

समस्त निजी एवं सहकारिता के उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि उर्वरकों का वितरण निर्धारित मूल्य पर जोत/बही के आधार पर एवं फसल की संस्तुतियों के आधार पर पी0ओ0एस0 मशीन के द्वारा ही की जाय। साथ ही स्टाक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर एवं स्टाक रेट बोर्ड आदि अभिलेखों को अद्यतन रख जाय। यदि उर्वरक विक्रेता द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नही किया जाता है तो उसके विरूद्व उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्राविधानों के अनुसार प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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AMAN YATRA
Author: AMAN YATRA

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