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परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी छुट्टी पर रोक लगाने की कवायद

परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी छुट्टी पर अब लगाम लग जाएगी। स्कूल खुलने के बाद उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। यदि उस दिन छुट्टी चाहिए तो स्कूल खुलने के समय से 15 मिनट पहले ही मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

Story Highlights
  • स्कूल समय के 15 मिनट पहले करना होगा मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन, प्रधानाध्यापक को छुट्टी को तुरंत ही करना होगा अप्रूव

कानपुर देहात, अमन यात्रा- परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी छुट्टी पर अब लगाम लग जाएगी। स्कूल खुलने के बाद उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। यदि उस दिन छुट्टी चाहिए तो स्कूल खुलने के समय से 15 मिनट पहले ही मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एप्रूवल मिलने के बाद ही अवकाश पर जा सकेंगे। विभाग ने शिक्षकों की मनमानी छुट्टी पर लगाम लगाने के लिए प्रक्रिया में बदलाव किया है। इसका कड़ाई से पालन कराया जायेगा। शिक्षक बीमारी अथवा अन्य किसी कारण पर अपनी मनमर्जी के अनुसार छुट्टी लेते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। स्कूल खुलने से 15 मिनट पहले उस दिन अथवा आने वाले दिनों में अवकाश के लिए पहले से ही मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

इसको संस्तुति मिलने के बाद ही गुरुजी छुट्टी ले सकेंगे। यदि गाइडलाइन की अनदेखी की गई तो शिक्षकों के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। शिक्षकों की मनमानी छुट्टियों पर पाबंदी से शिक्षा प्रणाली में सुधार की उम्मीद जगी है। जनपद के विभिन्न समाचार पत्रों में अध्यापकों द्वारा छुट्टियों में किए जा रहे घोलमाल की खबरें लगातार प्रकाशित हो रही थी जिसका संज्ञान लेते हुए महानिदेशक ने मानव संपदा पोर्टल पर छुट्टी लेने के लिए नियमों में परिवर्तन किया है।

मानव सम्पदा पोर्टल के लीव मॉड्यूल में ये होंगे 5 बड़े बदलाव-

1. आवेदनकर्ता की लॉगिन से आकस्मिक अवकाश का आवेदन करते समय जुलाई से 30 सितंबर माह के लिए 8.00 बजे के बाद तथा माह अक्टूबर से 20 मई के लिए 9.00 बजे के बाद उसी तिथि का अवकाश आवेदित नहीं हो सकेगा क्योंकि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक विद्यालय का समय प्रातः 8.00 बजे से अपराहन 2.00 बजे तक होता है एवं 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक विद्यालय का समय प्रातः 9.00 बजे से अपराहन 3.00 बजे तक का होता है।

2. प्रातः 5 से 9 बजे अवकाश स्वीकृति पर लगी रोक हटाई जायेगी

3. अवकाश स्वीकृति पर निर्णय लेते समय जिस तिथि हेतु अवकाश आवेदित है, उस विद्यालय में उसी तिथि में कितने कार्मिक पूर्व से ही अवकाश पर हैं प्रदर्शित होगा।

4. अवकाश निरस्तीकरण के ड्रॉप डाउन के प्रत्येक कारण के सामने कमेंट का प्रावधान किया जायेगा।

5. स्वीकृत / फारवर्ड प्रकरणों के संबंध में संलग्नकों को भविष्य में भी देखने योग्य बनाना जायेगा।

विभाग ने मेडिकल और प्रसूता अवकाश के नियम में भी बदलाव किया है। ऐसा प्रविधान किया जा रहा है कि छुट्टी लेने के तीन दिन के अंदर शिक्षक इसके लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सके। यदि निर्धारित अवधि बीत गई और आवेदन नहीं हुआ तो शिक्षक को गैरहाजिर मानते हुए वेतन काटने समेत विभागीय कार्यवाही भी हो सकती है।

यदि कोई शिक्षक समय से स्कूल में उपस्थित हो गया और एक-दो घंटे के बाद किसी जरूरी कार्यवश उसे अवकाश लेने की जरूरत पड़ गई तो मुश्किल होगी। शासन ने अभी तक इसको लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है। इस बिदु पर अभी विचार किया जा रहा है। जल्द ही गाइडलाइन जारी होने की उम्मीद है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धी पाण्डेय ने बताया कि शिक्षकों की छुट्टी को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। इसके लिए अब स्कूल समय के पहले आवेदन करना होगा साथ ही संबंधित को उसे तत्काल अप्रूव करना होगा। पहले छुट्टी लेकर बाद में आवेदन की प्रक्रिया अब समाप्त कर दी गई है। शिक्षकों को शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही छुट्टी मिल पाएगी।

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AMAN YATRA
Author: AMAN YATRA

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