सीडीओ सौम्या का सख्त एक्शन, जांच में दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी,डेरापुर का किया निलंबन
बताते चले कि अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव हेतु स्वयं सहायता समूह को 06-06 माह की अग्रिम धनराशि का भुगतान किये जाने के निर्देश दिए जाने के उपरान्त भी आदित्य शुक्ला, ग्राम पंचायत अधिकारी, डेरापुर कानपुर देहात के द्वारा शासन के निर्देशों / उच्चाधिकारियों के आदेशों की निरन्तर अवहेलना करते हुए
अमन यात्रा ब्यूरो ,कानपुर देहात : बताते चले कि अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव हेतु स्वयं सहायता समूह को 06-06 माह की अग्रिम धनराशि का भुगतान किये जाने के निर्देश दिए जाने के उपरान्त भी आदित्य शुक्ला, ग्राम पंचायत अधिकारी, डेरापुर कानपुर देहात के द्वारा शासन के निर्देशों / उच्चाधिकारियों के आदेशों की निरन्तर अवहेलना करते हुए ग्राम पंचायत नन्धू व किशवाखेड़ा में सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव हेतु स्वयं सहायता समूह को अग्रिम धनराशि का भुगतान नही किया गया है साथ ही अस्थायी गौशाला, हैण्डपम्प मरम्मत, दैवीय आपदा, प्रशासनिक व्यय एवं सामुदायिक शौचालय में अनियमिततायें भी प्रकाश में आई थी जिसके चलते मुख्य विकास अधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश प्रदान किये गए थे कि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पं०) डेरापुर को नामित करते हुए जांच किये के निर्देश पर उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि आदित्य शुक्ला, ग्राम पंचायत अधिकारी को ग्राम पंचायत सरगांव बुजुर्ग व शाही में कराये गये विकास कार्यों के भौतिक एवं अभिलेखीय सत्यापन हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गये परन्तु श्री शुक्ला द्वारा जांच हेतु अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये साथ ही अस्थायी गौशाला ग्राम पंचायत सरगांव बुजुर्ग में दिनांक 03.05.2022 को गौशाला अनुरक्षण भुगतान के कार्य पर मु0-54000.00 रू० धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किया गया है जबकि वर्तमान में गौशाला ग्राम पंचायत में स्थापित नही है। उक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव पशुधन विभाग- 2 उ०प्र० शासन द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में श्री आदित्य शुक्ला, ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खण्ड डेरापुर द्वारा गोवंश हेतु अस्थायी वाड़ों के निर्माण व संचालन में कोई रूचि नही ली गयी। पोषण मिशन अभियान एवं जनसहभागिता अभियान के अन्तर्गत न ही भरण पोषण का खाता खुलवाया गया और न ही गोवंश हस्तांतरण एवं निरन्तर निर्देशों के बावजूद अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल का निर्माण कराने में कोई रूचि ही ली गयी।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कराई गयी उक्त जांच में आदित्य शुक्ला पूर्ण रूप से दोषी पाए गए, उक्त आख्या से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया जिसके पश्चात उनके अनुमोदन दिनांक 14.09.2022 के क्रम में शासन की महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता एवं उदासीनता बरते जाने अपने पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न किये जाने, उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिए गये आदेशों की निरन्तर अवहेलना एवं उ०प्र० सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत कृत्य किये जाने आदि आरोपों में आदित्य शुक्ला, ग्राम पंचायत अधिकारी डेरापुर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।