सीडीओ सौम्या का भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ वार, ग्राम पंचायत मनेथू में फर्जी तरीके से बिना काम कराये धन को निकालने पर की कार्यवाही
बताते चले कि राम भरोसे सिंह पुत्र छोटे सिंह निवासी ग्राम मनेथू पुत्तन सिंह पुत्र दिलीप सिंह निवासी ग्राम खनपना के द्वारा ग्राम पंचायत मनेथू में 14वां वित्त की प्राप्त धन को फर्जी तरीके से बिना काम कराये निकालने, शौचालय के नाम पर लाभार्थियों के शौचालय निर्माण हेतु सरकारी धन को निजी फर्म मां बरगदी देवी ट्रेडर्स के नाम पर डालकर सरकारी धन का गबन किये जाने एवं कुछ लाभार्थियों को पूर्व में नियमित स्वयं शौचालय बनाये हुये को दिखाकर सरकारी धन जो कि 4285324.00 (बयालीस लाख पिच्चासी हजारतीन सौ चौबीस रुपये) है का गबन किया गया है।
- सीडीओ सौम्या ने तत्कालीन ग्राम प्रधान, सचिव/ग्राम पंचायतअधिकारी, अवर अभियंता,ग्रा०अभि०वि० द्वारा सरकारी धन का गबन किये जाने पर वसूली किये जाने दिए निर्देश
- सीडीओ सौम्या द्वारा कराई गयी जांच पर दोषी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने अनुमोदन कर की कार्यवाही
- भौतिक एवं वित्तीय प्रगति में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध की जाएगी कठोर कार्यवाही: मुख्य विकास अधिकारी
- सरकारी धन जो कि 4285324.00 (बयालीस लाख पिच्चासी हजारतीन सौ चौबीस रुपये) है का गबन किया गया है।
अमन यात्रा, कानपुर देहात। बताते चले कि राम भरोसे सिंह पुत्र छोटे सिंह निवासी ग्राम मनेथू पुत्तन सिंह पुत्र दिलीप सिंह निवासी ग्राम खनपना के द्वारा ग्राम पंचायत मनेथू में 14वां वित्त की प्राप्त धन को फर्जी तरीके से बिना काम कराये निकालने, शौचालय के नाम पर लाभार्थियों के शौचालय निर्माण हेतु सरकारी धन को निजी फर्म मां बरगदी देवी ट्रेडर्स के नाम पर डालकर सरकारी धन का गबन किये जाने एवं कुछ लाभार्थियों को पूर्व में नियमित स्वयं शौचालय बनाये हुये को दिखाकर सरकारी धन जो कि 4285324.00 (बयालीस लाख पिच्चासी हजारतीन सौ चौबीस रुपये) है का गबन किया गया है।
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मुख्य विकास अधिकारीसौम्या पाण्डेय द्वारा पूर्व में ही उक्त प्रकरण में स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी, कानपुर देहात को विस्तृत जाँच कराये जाने के निर्देश दिये गये थे जिसके पश्चात उनके द्वारा उपलध करई जांच रिपोर्ट में तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती प्रतिभा सिंह, श्री मती प्रमिला अग्निहोत्री तत्कालीन सचिव/ग्रा०पं०अधि० एवं राजकुमार कुशवाहा तत्कालीन अवर अभियंता ग्रा०अभि०वि० सरवनखेडा धनराशि का गबन किये जाने के आरोप में दोषी पाए गए।
मुख्य विकास अधिकारी ने सम्बंधित जांच आख्या से जिलाधिकारी को अवगत करवाते हुए गबन की गयी धनराशि की वसूली किये जाने हेतु अनुमोदन चाहा गया था जिस पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन देते सम्बंधित खंड विकास अधिकारी सरवनखेडा के माध्यम से वसूली करवाते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए है।