गौरतलब है कि बीते साल यूपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया था. प्रदेश सरकार ने 24 नवंबर को यह अध्यादेश मंजूर किया था. इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 10 साल तक की कैद हो सकती है. इस अध्यादेश के तहत महिला का सिर्फ विवाह के लिये ही धर्म परिवर्तन के मामले में विवाह को शून्य घोषित कर दिया जायेगा और जो विवाह के बाद धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं उन्हें इसके लिये जिलाधिकारी के यहां आवेदन करना होगा.
आवेदन मिलने पर पुलिस जांच-पड़ताल करेगी कि कहीं यह धर्म परिवर्तन जबरदस्ती, धोखे से या लालच में तो नहीं करवाया जा रहा है. जांच में ऐसी शिकायत नहीं मिलने पर प्रशासन धर्म परिवर्तन की अनुमति देगा. फिर इसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी.
पुखरायां।मंगलवार को नगर पालिका परिषद पुखरायां के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष रामप्रकाश अग्रवाल (चुन्नू बाबू) के…
पुखरायां।कानपुर देहात में बीते 4 मई को उधारी के चंद रुपयों के पीछे एक वृद्ध…
घाटमपुर कानपुर नगर। घाटमपुर तहसील क्षेत्र के पतारा कस्बा स्थित स्टेशन रोड के पास बुधवार…
घाटमपुर कानपुर नगर। घाटमपुर के हमीरपुर रोड स्थित गुजैला गांव के पास खेत से लौट…
घाटमपुर कानपुर नगर। साढ़ थाना क्षेत्र के विरसिंहपुर गांव में रुपए मांगने से गुस्साए भाई…
घाटमपुर कानपुर नगर। शादी समारोह में शामिल होने आए बरातियो से भारी ऑटो लौटते समय…
This website uses cookies.