कानपुर देहात,अमन यात्रा। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के अवकाश स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए मानव संपदा पोर्टल बनाया गया है। प्रक्रिया और समय अवधि भी निर्धारित है, कितने समय में अवकाश संबंधी आवेदन का निस्तारण होना है यह भी तय है फिर भी अधिकांश जिलों में इसका उल्लंघन हो रहा है। पोर्टल की समीक्षा में यह बात तक सामने आई है कि अवकाश स्वीकृत करने के नाम पर देरी और शोषण भी हो रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर चेताया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने नवंबर के आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और बाल्य देखभाल अवकाश के आवेदनों की समीक्षा की है। इसमें पाया गया है कि प्रतिमाह खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर औसतन 675 आवेदन मिल रहे हैं। चार दिन से कम अवकाश के आवेदन भी खंड शिक्षा अधिकारी को भेजे जा रह हैं जबकि शासनादेश में चार दिन से कम का अवकाश प्रधानाध्यापक को और उससे अधिक खंड शिक्षा अधिकारी को स्वीकृत करना है किन्तु एक दिन में आवेदन निस्तारण के आदेश के बावजूद सौ-सौ दिन लगाये जा रहे हैं। इसी तरह चिकित्सकीय अवकाश के आवेदन खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से दो-दो दिन में यानी कुल चार दिन में निस्तारण किये जाने चाहिए। इतनी हीं समयावधि बाल्य देखभाल अवकाश के संबंध में है जबकि पचास से दो सौ दिन तक आवेदन लंबित पाये गये हैं।महानिदेशक ने अपने पत्र में कहा है कि हाल ही में राज्य के 12,733 शिक्षकों से आइवीआरएस कॉल से मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से अवकाश आवेदन की व्यवस्था और अवकाश स्वीकृति में देरी को लेकर सवाल पूछे गये हैं जिसमें अनिमितताओं की जानकारी हुई हैं।
क्या है प्रावधान-
1- सहायक अध्यापक की लगातार 4 सीएल तक हेडमास्टर ही करेंगे स्वीकृत।
2- चार से अधिक सीएल लगातार लेने पर हेडमास्टर द्वारा बीईओ को एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी होगी एवं बीईओ स्वीकृत करेंगे।
3- हेडमास्टर की प्रत्येक सीएल बीईओ ही करेंगे स्वीकृत।
4- सीएल स्वीकृत/अस्वीकृत करने में अधिकतम एक दिन का समय है निर्धारित जबकि प्रदेश स्तर पर एवरेज 100 दिन का लग रहा समय।
5- मेडिकल/सीसीएल अवकाश पर अधिकतम 2 दिन में बीईओ को और ततपश्चात 2 दिन में बीएसए को करनी होती है कार्यवाही जबकि प्रदेश स्तर पर क्रमशः एवरेज 200 व 50 दिन का लग रहा समय।
6- अवकाश पर निर्धारित अवधि में कार्यवाही नहीं करने पर बीईओ/बीएसए के उत्तरदायित्व निर्धारण की होगी कार्यवाही।
7- अवकाश अस्वीकृत करने पर करनी होगी स्पष्ट टिप्पणी।
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