कंगना रनौत की बढ़ी मुश्किलें, कर्नाटक पुलिस ने IPC की धारा 108, 153ए और 504 के तहत दर्ज किया मामला

कर्नाटक पुलिस ने ये केस तुमकुर की एक स्थानीय कोर्ट के आदेश पर किया है. कंगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 108, 153ए और 504 के तहत हुआ है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कंगना रनौत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 108-उकसाना, 153ए- धर्म, भाषा, नस्ल आदि के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करने और 504-शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने के तहत केस दर्ज किया गया है. तुमकुर जुडिशिअल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (जेएमएफसी) ने 9 अक्टूबर को पुलिस एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था.

वकील एल रमेश नायक ने दायर की याचिका

वकील एल रमेश नायक ने कंगना रनौत के खिलाफ याचिका दायर की थी. इस याचिका में उन्होंने कहा था कि 21 सितंबर को कंगना ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से किसानों को अपमान किया था. कंगना रनौत ने 21 सितंबर को ट्वीट में लिखा था,” जिन लोगों ने सीएए पर गलत जानकारी और अफवाहें फैलाईं, जिसकी वजह से हिंसा हुई, वही लोग अब किसान बिल पर गलत जानकारी फैला रहे हैं, जिससे देश में डर है. वे आतंकी हैं. मैं क्या कह रही हूं लेकिन यह गलत जानकारी फैला रहे हैं.”

यहां  देखिए कंगना रनौत का ट्वीट-

कृषि कानून में क्या है?

सरकार का दावा है कि नये कानून में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है. इसके माध्यम से कृषि उत्‍पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि का कारोबार करने वाली फर्म, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्‍त करता है. इतना ही नहीं, यह कानून करार करने वाले किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा सुनिश्चित करता है.

Author: AMAN YATRA

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