कानपुर देहात में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पुलिस और अभियोजन पक्ष के संयुक्त प्रयासों से अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गंभीर मामले में तीन दोषियों को सजा सुनाई गई है। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाने) और आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 से संबंधित था।
मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास, भारी जुर्माना
कानपुर देहात की एडीजे 6 अदालत ने मुख्य आरोपी तौफीक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 2.60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में तौफीक को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सह-अभियुक्तों को भी कठोर सजा
मामले के अन्य दोषियों, नसीम और राबिया बेगम, को 4 साल 4 महीने की कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 25,250 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न चुकाने पर उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
ऑपरेशन कनविक्शन: कानून का शिकंजा
यह सजा ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत दी गई है, जिसके अंतर्गत थाना प्रभारियों और पैरोकारों को अपराधियों को सजा दिलाने के लिए विशेष रूप से सक्रिय किया गया है। यह कार्रवाई क्षेत्र में अपराध पर नकेल कसने और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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