लखनऊ / कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सर्पदंश से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित किया है। यानी अब राज्य में सांप से काटने पर अगर किसी की मौत होती है, तो उसके परिजनों को सरकारी मुआवजा मिलेगा। आदेश के मुताबिक सर्पदंश के मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर शासन ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सर्पदंश के राज्य आपदा घोषित करने संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के मुताबिक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा।
7 दिनों में मिलेगा मुआवजा-
खास बात यह है कि सरकार ने साफ कर दिया है कि सर्पदंश के मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए विभागों के चक्कर ना काटने पड़ें। आदेश के मुताबिक सभी संबंधित अधिकारियों से घटना के 7 दिन के भीतर सरकारी मुआवजे की राशि देने के लिए कहा गया है।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट होगी जरूरी-
सर्पदंश को राज्य आपदा घोषित किया गया है। ऐसे में अब मौत के बाद पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट जरूरी होगी। शासन ने साफ कर दिया है कि सर्पदंश से हुई मौत पर मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए मौत के प्रमाण के लिए बिसरा रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब मौत के बाद पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही 7 दिनों के अंदर उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिल जाएगी।
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