शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं के आत्मसम्मान व उनके लिये भयमुक्त वातावरण स्थापित करने तथा महिलाओं के विरूद्ध हो रहें अपराधों पर अंकुश लगाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम व अपर पुलिस अधीक्षक औरैया शिष्यपाल के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी बिधूना महेन्द्र प्रताप सिंह के निकट पर्यवेक्षण में एसओजी व थाना अछल्दा की संयुक्त टीमों का गठन कर उक्त घटना में वांछित अभियुक्तगणों की त्वरित गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गयें।
गठित टीमों द्वारा वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संभावित स्थानों पर दबिशे दी जा रही थी जिस क्रम में दिनांक 3.07.2022 को रात्रि गश्त/चेकिंग दौरान समय करीब 8.30 बजे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की मु0अ0सं0 201/22 धारा 376D/364 IPC व ¾ पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्तगण कुलदीप व गौरव नहर पटरी ग्राम तुर्कपुर से आ रहे है इस सूचना पर गठित संयुक्त टीमों द्वारा सघन वाहन चेकिंग के माध्यम से अभियुक्तगणों की मोटरसाइकिल को रोका गया तो उपर्युक्त अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस टीम पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी जिसके बचाव में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गयी जिसके फलस्वरूप गोली अभियुक्त कुलदीप के दाहिने पैर में लगी जिसे उपचार हेतु सीएचसी अछल्दा में भर्ती किया गया है तथा दूसरे अभियुक्त गौरव को मौके से गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तगणों से बरामद नाजायज तमंचे व पुलिस टीम को जान से मारने की नियत के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 203/22 धारा 3/25 आयुध अधि0 बनाम कुलदीप व मु0अ0सं0 204/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम गौरव तथा मु0अ0सं0 202/22 धारा 307 भादवि0 व पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गयी।
घटना में वांछित अन्य तीसरे अभियुक्त देवेश कुमार उर्फ नौपली की गिरफ्तारी हेतु लगातार संभावित स्थानों पर दबिशे दी जा रही थी कि इस क्रम में मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 04.03.2022 को समय करीब 07.15 बजे अछल्दा क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदाबाद रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों को मु0अ0सं0 201/22 धारा 376D/364 IPC व ¾ पाक्सो एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही की गयी। वहीं उक्त अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा 25,000 रू0/- के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी है।