मानव सम्पदा पोर्टल पर अवकाश के सम्बन्ध में जारी हुए महत्वपूर्ण निर्देश

उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों को सभी प्रकार के अवकाश के लिए मानव संपदा पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा। चार दिन तक के अवकाश की स्वीकृति प्रधानाध्यापक करेंगे जबकि उससे अधिक के लिए खंड शिक्षाधिकारी की अनुमति जरूरी होगी।

लखनऊ / कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों को सभी प्रकार के अवकाश के लिए मानव संपदा पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा। चार दिन तक के अवकाश की स्वीकृति प्रधानाध्यापक करेंगे जबकि उससे अधिक के लिए खंड शिक्षाधिकारी की अनुमति जरूरी होगी। छुट्टियों के लिए आवेदन करने को लेकर शिक्षक अक्सर उहापोह में रहते हैं कि कौन सा अवकाश कैसे लें इसे देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
मानव संपदा के अंतर्गत समस्त अवकाश संबंधी नियम-
1. आकस्मिक अवकाश संबंधी नियम-
a. आकस्मिक अवकाश विद्यालय प्रारंभ होने से पूर्व ऑनलाइन आवेदित करें विद्यालय आरंभ समय के पश्चात
आवेदित अवकाश मान्य नहीं होगा।
b. आकस्मिक अवकाश किसी भी स्तिथि में ऑफलाइन देय नहीं होगा
2. उपार्जित अवकाश संबंधी नियम –
a. उपार्जित अवकाश स्वीकृत होने तक उपभोग ना किया जाए। यदि सिर्फ आवेदित अवकाश के आधार पर विद्यालय में अनुपस्तिथ पाए जातें हैं तो आप पर होने वाली किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
b. उपार्जित अवकाश देय तिथि से 3 से 4 दिन पहले आवेदित किया जाना चाहिए क्यूंकि उपार्जित अवकाश विभिन्न स्तरों से स्वीकृत किया जाता है जिसमें समय लगने की संभावना होती है।
c. उपार्जित अवकाश न्यूनतम 3 दिन से अधिक की आवेदित की जाए। 3 दिन से कम ईएल पर विचार नहीं किया जाएगा।
चिकित्सा अवकाश संबंधी नियम-
a. चिकित्सा अवकाश आवेदित करते समय प्रार्थना पत्र तथा किसी पंजीकृत चिकित्सक का परामर्श पत्र दोनों की संकलित पीडीएफ (2 एमबी से कम) बनाकर अपलोड करें।
b. चिकित्सा अवकाश विद्यालय अवधि प्रारम्भ होने से पूर्व अनिवार्य रूप से मानव सम्पदा पर आवेदित किया जाए (बैक डेट में आवेदित किए गए चिकित्सा अवकाश पर विचार नहीं किया जाएगा )
c. चिकित्सक के परामर्श पत्र पर बेड रेस्ट के लिए स्पष्ट लिखा हो।
d. ज्वाइनिंग के समय मेडिकल फिटनेस लगा हुआ होना चाहिए यदि फिटनेस नहीं लगा होगा तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा।
e. चिकित्सा अवकाश का उपभोग करने के उपरांत विद्यालय में ऑफलाइन तथा ऑनलाइन (मानव संपदा पोर्टल पर) कार्यभार ग्रहण करें तथा चिकित्सा अवकाश लेने संबंधी लगाए गए सभी अभिलेखों की छायाप्रति तथा अवकाश स्वीकृति पत्र की छायाप्रति अपने विध्यालय में सुरक्षित रखेंगे।
f. चिकित्सा अवकाश का दुरुपयोग / गलत तथ्य के प्रकाश में आने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।
बाल्य देखभाल अवकाश संबंधी नियम –
a. बाल्य देखभाल अवकाश देय तिथि से 3 से 4 दिन पहले आवेदित किया जाए क्योंकि अवकाश विभिन्न स्तरों से स्वीकृत किया जाता है जिसमें समय लगने की संभावना होती है।
b. बाल्य देखभाल अवकाश के अभिलेख –
i. प्रार्थना पत्र
ii. बाल्य देखभाल अवकाश से संबंधित प्रारूप (प्रारूप पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा संस्तुति करा ली जाए)
iii. बाल्य देखभाल अवकाश के आधार सम्बधी अभिलेख –
क. यदि अवकाश का आधार बच्चे की चिकित्सा है तो पंजीकृत चिकित्सक का परामर्श पत्र
ख. यदि अवकाश का आधार बच्चे की पढ़ाई है तो बच्चे के विद्यालय का आई कार्ड तथा परीक्षा सारिणी
iv. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (यदि बच्चा 10वीं से ऊपर की कक्षा में है तो हाईस्कूल का प्रमाणपत्र लगा होना चाहिए)
v. शपथपत्र (शपथ पत्र में अनिवार्य रूप से आवेदक के सभी बच्चों का उल्लेख किया जाए व सभी बच्चों की जन्मतिथि का उल्लेख हो)
vi. बाल्य देखभाल अवकाश संबंधित प्रारूप पर स्पष्ट रूप से पूर्व में लिए गए अवकाशों का विवरण (वर्तमान सत्र) तथा विद्यालय में पूर्व से अवकाश पर चल रहे शिक्षकों का विवरण अनिवार्य रूप से भरा होना चाहिए।
5. प्रसूति अवकाश संबंधी नियम –
a. प्रार्थना पत्र
b. प्रसूति अवकाश देयक संबंधी प्रारूप
c. चिकित्सक का परामर्श पत्र
d. अल्ट्रासाउन्ड की फोटो व अल्ट्रासाउन्ड की रिपोर्ट
e. शपथ पत्र
6. गर्भपात अवकाश संबंधी नियम –
a. प्रार्थना पत्र
b. चिकित्सक का परामर्श पत्र
c. शपथ पत्र
नोट- किसी भी विद्यालय में 33 फीसदी (एक तिहाई से अधिक शिक्षक/शिक्षिकाएं अवकाश पर नहीं रहेंगे)
किसी भी विद्यालय में यदि पूर्व से 2 शिक्षिकाएं बाल्यकाल अवकाश पर हैं तो ऐसे विद्यालय में किसी अन्य शिक्षिका का बाल्यकाल अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।
बाल्यकाल अवकाश पर चल रहीं शिक्षिकाओं को यदि समय-समय पर होने वाले प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने हेतु बुलाया जाएगा तो उन्हें अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।
दिशा निर्देश की एक कॉपी प्रत्येक विद्यालय में हार्ड कॉपी में सुरक्षित रखनी होगी।
उक्त समस्त अवकाश किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन देय नहीं होंगें। समस्त प्रधानाध्यापकों को अपने विद्यालय के समस्त स्टाफ का आवेदित अवकाश स्वीकृति से पूर्व विद्यालय अभिलेखों में दर्ज नहीं करेंगे तथा आवेदनकर्ता (आकस्मिक अवकाश / चिकित्सा अवकाश को छोड़कर) किसी भी प्रकार के अवकाश को स्वीकृत होने से पूर्व उपभोग नहीं करेंगे तथा विद्यालय से अनुपस्थित नहीं हो सकते। अवकाश स्वीकृत होने के उपरांत ही छुट्टी पर रह सकते हैं।
Author: AMAN YATRA

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