कानपुर, अमन यात्रा। जीएसटी काउंसिल ने मासिक और त्रैमासिक रिटर्न में कारोबारियों की समस्याओं को देखते हुए उन्हें एक नया रास्ता दिया है। अब किस त्रैमास में वह मासिक रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और किसमें नहीं। इसे चुनने का विकल्प उनके पास हर तीन माह में होगा। इसकी तारीख भी बता दी गई हैं कि वे किन दिनों के बीच इस विकल्प को चुन सकेंगे।
जीएसटी काउंसिल ने पिछले वर्ष के अंत में पांच करोड़ रुपये से नीचे के टर्नओवर वाले सभी कारोबारियों को त्रैमासिक रिटर्न वाली श्रेणी में कर दिया था। इसके बाद उन्हें 31 जनवरी तक अपना विकल्प चुनने की छूट दी गई थी। इसके बाद बहुत से लोग अपना विकल्प जानकारी के अभाव में चुन नहीं पाए थे। इसकी वजह से वे कारोबारी परेशान हो रहे हैं। इन कारोबारियों की परेशानियों को दूर करने के लिए ही जीएसटी ने एक नया रास्ता निकाला है। उसने कारोबारियों को यह छूट दी है कि वह हर त्रैमास के लिए यह चुन सके कि वह अगले त्रैमास में वह किस वर्ग में रहना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें पहले से दी गई तारीखों में ही इस विकल्प को चुन लेना होगा।
यह है त्रैमास चुनने का समय
त्रैमास चुनने का समय
अप्रैल-जून 2021 – एक फरवरी 2021 से 30 अप्रैल 2021
जुलाई-सितंबर 2021 – एक मई 2021 से 31 जुलाई 2021
अक्टूबर-दिसंबर 2021 – एक अगस्त 2021 से 31 अक्टूबर 2021
जनवरी-मार्च 2022 – एक नवंबर 2021 से 31 जनवरी 2022
इनका ये है कहना
इस व्यवस्था से कारोबारियों को बहुत आराम हो जाएगा। उनके पास हर तीन माह में यह अधिकारी होगा कि वह त्रैमासिक में रहेंगे या मासिक में। हालांकि उन्हें मासिक टैक्स जरूर फाइल करना होगा। – मोनू कनौजिया, टैक्स सलाहकार।