कानपुर, अमन यात्रा। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां चरम पर हैं, अबतक दावेदारी करने वाले प्रत्याशिता की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। शनिवार को सभी दस ब्लॉक मुख्यालय में सुबह आठ बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई लेकिन दावेदारों की भीड़ दोपहर बाद पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचना शुरू हुई। ज्यादातर दावेदारों ने शुभ मुहुर्त में पर्चा दाखिल किया, ब्लॉक मुख्यालय में महिला दावेदार भी कतार में खड़ी दिखाई दीं। हालांकि कुछ दावेदार सुबह ही सन्नाटे में नामांकन पत्र जमा करके चले गए। फिलहाल चार अप्रैल की शाम तक नामांकन लिये जाएंगे और इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच पांच व छह अप्रैल को होगी l
सभी ब्लॉक मुख्यालयों में निर्वाचन विभाग ने नामांकन स्थल पर बैरीकेडिंग कराई है। सुबह आठ बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, नामांकन कक्ष में उम्मीदवार के साथ सिर्फ एक व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति दी गई। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य के नामांकन ब्लाक मुख्यालयों और जिला पंचायत सदस्य के नामांकन जिला पंचायत कार्यालय में हुए।
कब क्या होगा
– 03 व 04 अप्रैल को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक नामांकन।
-05 व 06 अप्रैल को सुबह आठ बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।
– 07 अप्रैल को उम्मीदवार सुबह आठ बजे से तीन बजे तक नाम वापस ले सकेंगे।
-07 अप्रैल को तीन बजे से उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न का आवंटन किया जाएगा।
नकद भी जमा कर सकेंगे जमानत राशि
उम्मीदवारों को वैसे तो भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमानत राशि जमा करनी है, लेकिन किन्हीं कारणों से यदि वे जमा नहीं कर सके हैं तो रिटर्निंग अफसर के समक्ष वे नकद राशि भी जमा कर सकते हैं। उन्हें जमा रसीद नामांकन पत्र के साथ लगानी होगी। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और महिला उम्मीदवारों को आधी जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी।
पदवार जमानत राशि
पद- राशि
प्रधान- 2000
सदस्य ग्राम पंचायत- 500
सदस्य क्षेत्र पंचायत- 2000
सदस्य जिला पंचायत- 4000
नामांकन के साथ खर्च का मीटर भी शुरू होगा
आयोग ने पदवार उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा तय कर दी है। नामांकन के साथ ही उम्मीदवारों के खर्च का मीटर शुरू हो जाएगा। नामांकन खारिज होने या नाम वापस लेने पर किसी भी तरह का हिसाब नहीं देना होगा। उम्मीदवारों को बैंकों में खाता खुलवाना पड़ेगा और व्यय रजिस्टर भी बनाना होगा। जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार 1.50 लाख तो प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के उम्मीदवार 75- 75 हजार रुपये प्रचार पर खर्च कर सकेंगे , जबकि सदस्य ग्राम पंचायत के उम्मीदवार 10 हजार रुपये खर्च करेंगे।
नामांकन के लिए जरूरी
-आरक्षित सीट के उम्मीदवार को जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
-चुनावी समर में उतरने के लिए 21 वर्ष से कम उम्र न हो।
-सदस्य ग्राम पंचायत को छोड़ सभी उम्मीदवारों को शपथ पत्र देना होगा।
-इसमें संपत्ति, अपराध का विवरण, शैक्षिक योग्यता आदि जानकारी होगी।
-आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर विवरण भरना जरूरी होगा।
-संबंधित क्षेत्र पंचायत का उम्मीदवार कहीं से भी बीडीसी सदस्य का चुनाव लड़ सकेगा।
-जहां के मतदाता होंगे उसी ग्राम पंचायत से प्रधान पद के लिए पर्चा भर सकेंगे।
-जिला पंचायत के किसी भी वार्ड का मतदाता किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकेगा।
-जहां से नामांकन करेंगे प्रस्तावक उसी वार्ड का मतदाता होना चाहिए ।
-नामांकन पत्र पर उम्मीदवार और प्रस्ताव के हस्ताक्षर जरूरी होंगे।
कोरोना संक्रमित भी कर सकेगा नामांकन : कोरोना संक्रमित भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उनका नामांकन पत्र प्रस्तावक ही जमा करेंगे। नामांकन पत्र पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं।
कोरोना से बचाव के उपाय किए जाएंगे
-नामांकन कक्ष के बाहर साबुन, पानी और सैनिटाइजर रखा जाएगा।
-बिना मास्क के कोई भी प्रत्याशी या प्रस्तावक कक्ष में नहीं जाएगा।
-शारीरिक दूरी का पालन सभी के लिए अनिवार्य किया गया है।
-रिटर्निंग अफसर, सहायक रिटर्निंग अफसर व कर्मी फेस मास्क पहनेंगे।
कितने पदों के लिए नामांकन
पद- संख्या
जिला पंचायत सदस्य 32
ग्राम प्रधान 590
सदस्य क्षेत्र पंचायत 789
सदस्य ग्राम पंचायत 7446