कानपुर देहात के किसानों के लिए खुशखबरी! कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन की शुरुआत
जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में कृषि विभाग ने किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। कृषि यंत्रीकरण और कृषि रक्षा उपकरणों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
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कानपुर देहात: जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में कृषि विभाग ने किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। कृषि यंत्रीकरण और कृषि रक्षा उपकरणों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
कौन-कौन से यंत्रों पर मिलेगा अनुदान?
किसान रोटावेटर, चेप कटर, मल्टीक्राप थ्रेसर, लेजर लैण्ड लेवलर, स्ट्रा रीपर, मेज सेलर (मक्का थ्रेसर), मिनी राइस मिल, हैरो, कल्टीवेटर, कम्बाइ हार्वेस्टर आदि जैसे कई तरह के कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, कस्टम हारयिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक, थ्रेसिंग फ्लोर और स्माल गोदाम जैसे अन्य उपकरणों पर भी अनुदान मिलेगा। छोटे कृषि यंत्रों पर भी अनुदान प्राप्त करने का प्रावधान है।
कैसे करें आवेदन?
- कब: 6 दिसंबर, 2024 (दोपहर 3:00 बजे) से 20 दिसंबर, 2024 (रात 12:00 बजे) तक
- कहां: कृषि विभाग की अधिकृत वेबसाइट https://agriculure.up.gov.in पर
- कौन कर सकता है आवेदन: व्यक्तिगत कृषक, स्वयं सहायता समूह, कृषि विभाग से संबंधित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और कृषक उत्पादक संगठन
अनुदान राशि और चयन प्रक्रिया:
- 10,000 रुपये तक के छोटे कृषि यंत्रों पर बुकिंग निशुल्क है।
- 10,001 रुपये से 1,00,000 रुपये तक के कृषि यंत्रों पर बुकिंग के लिए 2,500 रुपये और 1,00,000 रुपये से अधिक मूल्य के कृषि यंत्र पर बुकिंग के लिए 5,000 रुपये जमा करने होंगे।
- निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर लाभार्थियों का चयन ई-लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।
- ई-लाटरी में चयनित न होने वाले कृषकों को बुकिंग धनराशि वापस कर दी जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण बातें:
- चयनित कृषक को निर्धारित समय में यंत्र खरीदकर बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा, अन्यथा बुकिंग धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
- यंत्र की कम से कम 50% धनराशि लाभार्थी कृषक को स्वयं या अपने रक्त संबंधी के बैंक खाते से हस्तांतरित करनी होगी।
किसानों के लिए यह सुनहरा अवसर है। इस योजना का लाभ उठाकर किसान अपने खेतों में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।