औरैयाउत्तरप्रदेशफ्रेश न्यूज

किशोरी से दुष्कर्म: दोषी को 10 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना

अजीतमल में एक 5 साल पुराने दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायाधीश ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही, दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

औरैया।  अजीतमल में एक 5 साल पुराने दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायाधीश ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही, दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

मामले के अनुसार, साल 2019 में ग्राम सरैली निवासी प्रदीप ने अपनी मौसी के घर रह रही एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और दलीलों को ध्यान में रखते हुए प्रदीप को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने पीड़िता को 25 हजार रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

यह फैसला इस तरह के अपराधों के खिलाफ एक सख्त संदेश है। हालांकि, इस घटना से एक बार फिर यह साबित होता है कि हमारे समाज में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में कमी नहीं आ रही है। हमें सभी को मिलकर इस समस्या से लड़ने के लिए आगे आना होगा।

AMAN YATRA
Author: AMAN YATRA

SABSE PAHLE

Related Articles

AD
Back to top button