कृषि विभाग द्वारा वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब योजना वर्ष 2024-25 में खेत तालाब निर्माण हेतु विभागीय पोर्टल 11 मार्च, 2024 से खोल दिया गया है।
आर०के०वी०वाई० (पूर्व में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना) अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा संचालित वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब योजना में वर्ष 2024-25 में खेत तालाब निर्माण हेतु विभागीय पोर्टल दिनांक 11 मार्च, 2024 से खोल दिया गया है। कुल तालाब के भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 40 प्रतिशत लक्ष्य हेतु ऐसे इच्छुक कृषक जो आवेदन तिथि तक विगत 07 वर्षों में उद्यान / कृषि विभाग के माध्यम से अपने खेत पर सूक्ष्म सिचाई प्रणाली की स्थापना की हो, तथा कुल भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 60 प्रतिशत लक्ष्य हेतु वह कृषक पात्रता श्रेणी में आएगें जिन्होने पूर्व मे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित नही की है
कानपुर देहात 11 मार्च 2024
आर०के०वी०वाई० (पूर्व में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना) अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा संचालित वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब योजना में वर्ष 2024-25 में खेत तालाब निर्माण हेतु विभागीय पोर्टल दिनांक 11 मार्च, 2024 से खोल दिया गया है। कुल तालाब के भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 40 प्रतिशत लक्ष्य हेतु ऐसे इच्छुक कृषक जो आवेदन तिथि तक विगत 07 वर्षों में उद्यान / कृषि विभाग के माध्यम से अपने खेत पर सूक्ष्म सिचाई प्रणाली की स्थापना की हो, तथा कुल भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 60 प्रतिशत लक्ष्य हेतु वह कृषक पात्रता श्रेणी में आएगें जिन्होने पूर्व मे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित नही की है ऐसे कृषको को खेत-तालाब का अनुदान तभी देय होगा जब वह सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने हेतु उद्यान विभाग का त्रिपक्षिय अनुबन्ध तालाब सत्यापन के समय उपलब्ध करायेगें। वे कृषि विभाग की वेबसाइट upagriculture.com पर जाकर खेत तालाब के लिए पंजीकरण करवा सकते है। कृषकों का चयन प्रथम आवक-प्रथम पावक के सिद्धान्त पर किया जायेगा जिसमें लघु तालाब 22 मी0 लम्बा, 20 मी0 चौडा एवं 3 मी० गहरा आकार का खोदा जायेगा तथा खुदाई का कार्य कृषक द्वारा अपनी निजी भूमि पर स्वयं कराया जायेगा। तालाब खुदाई हेतु कुल लागत रू0 105000.00 है जिसमें 50% अनुदान तथा 50% कृषक को स्वयं वहन करना होगा। कृषकों को लघु तालाब हेतु रू0 1000.00 टोकन मनी के रूप में जमा करना होगा।
टोकन मनी जमा होने की ऑनलाइन पुष्टि होने के बाद कृषकों को खेत की खतौनी, फोटो तथा निर्धारित घोषणा पत्र अपलोड करना होगा। यदि 15 दिन के अन्दर कृषक द्वारा अभिलेख अपलोड नहीं किया जाता है तो टोकन मनी जब्त कर प्रतीक्षा सूची से अगले कृषक/लाभार्थी को अवसर प्रदान किया जायेगा। अनुदान का भुगतान डी०बी०टी के माध्यम से दो किस्तों में किया जायेगा। खेत तालाब में सिंचित वर्षा जल का उपयोग आसपास के खेतों में बोयी गयी फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई के लिये किया जा सकता है साथ ही तालाब में मछली पालन एवं सिंघाडा उत्पादन के द्वारा अतिरिक्त आय भी प्राप्त की जा सकती है। खेत तालाब पूर्ण होने पर टोकन मनी की धनराशि कृषक के खाते में वापस कर दी जायेगी। अधिक जानकारी हेतु अपने जनपद के कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा कार्यालय- भूमि संरक्षण अधिकारी कानपुर देहात में सम्पर्क भी किया जा सकता है।