चार बड़े बदलाव से एनपीएस हुआ और आकर्षक
नेशनल पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। ये चार बड़े बदलाव एनपीएस ग्राहकों और पेंशनर के रुपये-पैसे पर असर डाल सकते हैं। इसलिए हर पेंशनर को इन बदले नियमों के बारे में जानना जरूरी है।
- एनपीएस को और आकर्षक बनाने के लिए किए गए चार बड़े बदलाव
- कुछ खास शर्तों को पूरा करने के साथ एनपीएस से हो सकती है निकासी
- एनपीएस में 70 वर्ष की उम्र तक कर सकते हैं अंशदान
कानपुर देहात, अमन यात्रा : नेशनल पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। ये चार बड़े बदलाव एनपीएस ग्राहकों और पेंशनर के रुपये-पैसे पर असर डाल सकते हैं। इसलिए हर पेंशनर को इन बदले नियमों के बारे में जानना जरूरी है। ये सभी बदलाव पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किए हैं। एनपीएस में निवेश करने वालों को इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी है।
1-ई-नॉमिनेशन प्रोसेस-
एनपीएस में सरकारी और कॉरपोरेट क्षेत्र के ग्राहकों से जुड़े ई-नॉमिनेशन प्रोसेस में बदलाव किया गया है। अब नोडल अधिकारी को अधिकार मिला है कि वह ई-नॉमिनेशन के आवेदन को स्वीकार करे या खारिज करे। आवेदन किए जाने के 30 दिन तक नोडल अधिकारी ई-नॉमिनेशन पर फैसला नहीं लेता है तो रिक्वेस्ट सेंट्रल रिकॉर्डकिपिंग सिस्टम के जरिये स्वीकार कर ली जाएगी। यह नया नियम 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है।
2-एन्युटी प्लान के लिए अलग फॉर्म नहीं-
एनपीएस मैच्योर होने के समय ग्राहक को एन्युटी के लिए अलग से फॉर्म नहीं भरना होगा। पहले एनपीएस ग्राहकों को पीएफआरडीए में एक एग्जिट फॉर्म भरना होता था। साथ में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एन्युटी प्लान खरीदने के लिए डिटेल प्रपोजल फॉर्म भरना होता था। इसी आधार पर पेंशन मिलती थी। अब प्रपोजल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि एग्जिट फॉर्म से ही एन्युटी प्लान के लिए आवेदन हो सकेगा।
3-डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कहीं से भी कर सकेंगे जमा-
एनपीएस के पेंशनर अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कहीं से और कभी भी जमा करा सकेंगे। यह सर्टिफिकेट आधार वेरिफिकेशन पर आधारित होगा। इसी में जीवन प्रमाण भी आता है जिसमें आधार से सत्यापन किए जाने की व्यवस्था होती है। यह काम फेसआरडी ऐप से हो सकता है जिसमें मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है। यह सर्टिफिकेट एन्युटी देने वाली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जमा कराना होता है। यह काम अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूरा किया जा सकेगा।
4-क्रेडिट कार्ड से पैसा नहीं कर सकेंगे जमा-
एनपीएस के टियर-2 खाताधारक अब अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा नहीं करा सकेंगे। यह नियम 3 अगस्त, 2022 से लागू है। एनपीएस टियर-2 खाते में क्रेडिट कार्ड को मोड ऑफ पेमेंट में रखते हुए पैसे जमा नहीं किए जा सकते। पीएफआरडीए ने अपने सभी पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। पीएफआरडीए ने इस बारे में 3 अगस्त को एक सर्कुलर जारी कर ग्राहकों को आगाह कर दिया था। सर्कुलर के मुताबिक सभी पीपीओ को निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से एनपीएस टियर 2 खाते में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेना बंद कर दें। हालांकि एनपीएस टियर-1 खाते में अभी भी क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा करने की छूट मिली हुई है।