दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन: खुशियों के पंख, सरकार का संग!
जनपद के जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने एक सराहनीय पहल की है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी नेहा सिंह ने जानकारी दी है कि "दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना" के तहत पात्र दिव्यांग जोड़ों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

- कानपुर देहात में दिव्यांग जोड़ों के लिए खुशखबरी, विवाह पर मिलेगा आकर्षक पुरस्कार
कानपुर देहात: जनपद के जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने एक सराहनीय पहल की है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी नेहा सिंह ने जानकारी दी है कि “दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना” के तहत पात्र दिव्यांग जोड़ों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि दंपत्ति में युवक दिव्यांग है तो ₹15,000, युवती दिव्यांग है तो ₹20,000 और यदि दोनों दिव्यांग हैं तो ₹35,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
कौन कर सकता है आवेदन? जानें पात्रता की शर्तें:
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है:
- विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विवाह के समय युवती की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- दंपत्ति में से कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इसके लिए संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी अलग-अलग आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार स्थाई दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
- ऐसे दिव्यांग दंपत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह पिछले वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
- दंपत्ति में से कोई भी सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित नहीं किया गया हो।
- दंपत्ति के विवाह का किसी भी प्रमाण पत्र (जैसे विवाह पंजीकरण या शादी का कार्ड) संलग्न करना अनिवार्य है, भले ही विवाह रजिस्ट्रार के स्तर पर पंजीकृत न हो।
- किसी भी सदस्य का पहले से कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए और उन पर महिला उत्पीड़न या कोई अन्य आपराधिक मामला नहीं चल रहा हो।
आवेदन की प्रक्रिया हुई आसान, ऑनलाइन करें अप्लाई:
पात्र दिव्यांग दंपत्ति इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://divvyangjan.upsdc.giv.in पर जाएं।
आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे ये महत्वपूर्ण दस्तावेज:
ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद, निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित हार्ड कॉपी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, कमरा नंबर-105, विकास भवन, माती, कानपुर देहात में जमा करनी होगी:
- दंपत्ति का दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो।
- विवाह पंजीकरण / शादी का कार्ड अथवा विवाह / शादी का अन्य कोई प्रमाण पत्र जिससे विवाह प्रमाणित हो सके।
- युवक एवं युवती का आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा निर्गत)।
- युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (हाई स्कूल की अंकतालिका अथवा परिवार रजिस्ट्रार की नकल या चिकित्सक द्वारा प्रमाणित आयु प्रमाण पत्र)।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होने की दशा में जाति प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा निर्गत)।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत स्थाई दिव्यांगता 40% या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
- दंपत्ति का राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त बैंक खाता।
- युवक एवं युवती का निवास प्रमाण पत्र।
- युवक एवं युवती का आधार कार्ड।
यह योजना दिव्यांगजनों के जीवन में खुशहाली लाने और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पात्र दंपत्ति जल्द से जल्द आवेदन करें और इस प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाएं!
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