नोटिस जारी किए जाने के बाबजूद भी आदेश की अवहेलना, मामला पंजीकृत
सट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रूरगांव कस्बे में बीते 14 सितंबर को जिला पंचायत द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाबजूद भी आदेश की अवहेलना करते हुए पशु बाजार संचालिका पति व व्यापारी द्वारा बीते रविवार की रात्रि पशु बाजार में पशुओं का परिवहन कराया गया। दोनो के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया गया है।
ब्रजेन्द्र तिवारी, पुखरायां। सट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रूरगांव कस्बे में बीते 14 सितंबर को जिला पंचायत द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाबजूद भी आदेश की अवहेलना करते हुए पशु बाजार संचालिका पति व व्यापारी द्वारा बीते रविवार की रात्रि पशु बाजार में पशुओं का परिवहन कराया गया। दोनो के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया गया है।
थाना प्रभारी शिवशंकर ने बताया कि बीते 14 सितंबर को जिला पंचायत कार्यालय द्वारा पशु बाजार संचालिका रूरगांव शिवदेवी के पति मूसानगर थाना क्षेत्र के गौरी सुलतनापुर निवासी हरिमोहन को नोटिस जारी कर कस्बे में बाजार का संचालन न किए जाने का आदेश जारी किया गया था।
फिर भी बाजार संचालिका पति हरिमोहन व पशु व्यापारी सट्टी कस्बा निवासी मेहरबान को आदेश की अवहेलना कर बीते रविवार की रात्रि करीब आठ बजे रूरगांव कस्बे में पशु बाजार में पशुओं का परिवहन कराते हुए छुआछूत की बीमारी फैलाने व क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते पाया गया।जिसके चलते पशु बाजार संचालिका पति हरिमोहन तथा पशु व्यापारी मेहरबान के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया गया है।विधिक कार्यवाही की जाएगी।