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फॉर्म 16 क्यों है जरूरी, आईटीआर दाखिल करना सरकारी कर्मचारियों की है मजबूरी

60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को आईटीआर दाखिल करना आवश्यक है अगर उसकी ग्रास टोटल इनकम एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। सैलरी क्लास के लिए आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें कई ऐसी सूचनाएं होती हैं जो आईटीआर भरने के लिए जरूरी होती हैं.

अमन यात्रा कानपुर देहात। 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को आईटीआर दाखिल करना आवश्यक है अगर उसकी ग्रास टोटल इनकम एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। सैलरी क्लास के लिए आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें कई ऐसी सूचनाएं होती हैं जो आईटीआर भरने के लिए जरूरी होती हैं।
ज्यादातर सरकारी विभाग एवं कंपनियां अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी भी कर चुकी हैं। फॉर्म 16 में सैलरी क्लास यानी नौकरीपेशा व्यक्ति की इनकम और टैक्स की जानकारी होती है। फॉर्म 16 एक सालाना प्रमाण पत्र है जो विभाग / कंपनी जारी करती है। सैलरी से कितना टैक्स कटा है इसका ब्योरा एक फॉर्म के जरिए कर्मचारियों को दिया जाता है। किसी भी कंपनी के लिए इसे असेसमेंट ईयर में 15 जून या उससे पहले जारी किया जाना आवश्यक है।
फॉर्म 16 देना अनिवार्य-
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 203 के अनुसार कंपनियों को अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 देना जारी करना अनिवार्य है। अगर सरकारी विभाग या कंपनी फॉर्म 16 जारी नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272 के तहत 100 रुपये रोजाना पेनल्‍टी लग सकती है।
फॉर्म 16 के भाग-
फॉर्म 16 दो भाग में होता है। पार्ट ए और पार्ट बी पार्ट ए में संस्थान का टेन, उसका और कर्मचारी का पैन, पता, एसेसमेंट ईयर, रोजगार की अवधि और सरकार को जमा किए गए टीडीएस का संक्षिप्त ब्योरा होता है। भाग बी में सेलरी का विस्तृत ब्रेकअप, धारा 10 के तहत मिलने वाली छूट भत्तों का विस्तृत ब्रेकअप और आयकर अधिनियम के तहत स्वीकृत कटौतियां शामिल होती हैं।

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Author: anas quraishi

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