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बिग ब्रेकिंग – शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया जल्द हो सकती है शुरू
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित में उल्लिखित नियम 21 में दिये गये प्राविधानुसार शिक्षक का पदस्थापन / प्रशासनिक दृष्टिकोण से अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण / पदस्थापन किये जाने हेतु जनपद स्तर पर गठित समिति का प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को उपलब्ध कराया जायेगा। परिषद द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करते हुए ऐसे शिक्षकों के स्थानान्तरण / पदस्थापन के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
- जनपद के भीतर परिषदीय शिक्षकों के सामान्य ट्रांसफर की उम्मीद जगी, प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही शुरू होगी प्रक्रिया
कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित में उल्लिखित नियम 21 में दिये गये प्राविधानुसार शिक्षक का पदस्थापन / प्रशासनिक दृष्टिकोण से अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण / पदस्थापन किये जाने हेतु जनपद स्तर पर गठित समिति का प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को उपलब्ध कराया जायेगा। परिषद द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करते हुए ऐसे शिक्षकों के स्थानान्तरण / पदस्थापन के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
इस सम्बन्ध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद द्वारा पत्रांक महानिo/12075/2022-23 दिनांक 01 मार्च 2023 द्वारा विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के मध्य आपसी सामंजस्य में कमी होने के कारण परस्पर विवाद, कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों का ग्रामीणों से सामंजस्य न होना, सामंजस्य में कमी होने के कारण विवाद, विद्यालय आवागमन में शिक्षक के साथ पूर्व में घटित गम्भीर घटनाओं के दृष्टिगत असुरक्षा जैसी स्थिति में शिक्षक का पदस्थापन / प्रशासनिक दृष्टिकोण से अन्य विद्यालय में किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है तथा महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा पत्रांक महा०नि० /3475 / 2023-24 दिनांक 19 जून 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुरूप विद्यालय में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने तथा शिष्य-अध्यापक छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु विद्यालय में स्वीकृत अध्यापक संख्या का पुनरीक्षण करते हुए आवश्यकतानुसार अध्यापकों को पुनर्योजित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही शिक्षक अपने जनपद के अंदर मनमाने विद्यालय में नियमानुसार स्थानांतरण करा सकेंगे।
तबादले में किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे। जिन शिक्षकों के रिटायर होने को दो साल बचे हैं, उन्हें इस प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा हालांकि वे चाहें तो आवेदन कर सकेंगे। सरप्लस शिक्षकों के तबादले भी किए जायेंगे। तबादले के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, डायट प्राचार्य, वित्त एवं लेखाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे।
इसमें सबसे पहले सरप्लस शिक्षकों वाले स्कूलों की पहचान की जाएगी। इसके साथ ही आवश्यकता वाले स्कूलों की सूची को शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक और ऐसे स्कूल जहां दो से अधिक रिक्त पद हैं के क्रम में आरटीई के मानकों के मुताबिक रिक्तियों के अनुसार बनाई जायेगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत बेसिक शिक्षा सचिव से अनुमति प्राप्त होने के बाद ही स्थानांतरण होगा।