लूट के आरोपी पर सात साल बाद दोष सिद्ध, तीन साल की सजा,आर्थिक दंड भी
जनपद के रूरा थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने आये कुछ शरारती तत्वों ने संगठित होकर न तो भुगतान किया और मारपीट कर बिक्री का भी लूट लिया और फरार हो गए जिन्हें बाद में तफ्तीश के दौरान थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना 22 सितंबर 2016 की बताई जाती है
- एण्टी डकैती कोर्ट में सुनाई गई सजा
कानपुर देहात। जनपद के रूरा थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने आये कुछ शरारती तत्वों ने संगठित होकर न तो भुगतान किया और मारपीट कर बिक्री का भी लूट लिया और फरार हो गए जिन्हें बाद में तफ्तीश के दौरान थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना 22 सितंबर 2016 की बताई जाती है। इस संबंध में सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडे ने बताया कि डेरापुर क्षेत्र फत्तेपुर गांव निवासी सतीश नारायण ने रूरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि22 सितंबर 2016 को रात्रि लगभग 8 बजे दो दोपहिया वाहनों पर 5 लोग आये और एक बाइक में 1000 रुपए और दूसरे में ₹900 का पेट्रोल भराया तथा भुगतान मांगने पर झगड़ा और मारपीट करने लगे इतना ही नहीं उन्होंने दिनभर की बिक्री का लगभग 80 हजार रुपया भी छीन लिया और भाग गए। शिव पांडे ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की कार्रवाई और सतर्कता के चलते चार लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।इन लुटेरों की पहचान शिवली निवासी शैंकी उर्फ अमन, शाकाल उर्फ राहुल, संजीत यादव उर्फ चौधरी और सोनू उर्फ विक्रम सिंह के रूप में सामने आई थी। बताया जाता है कि मामले की सुनवाई कानपुर देहात जनपद मुख्यालय स्थित एण्टी डकैती कोर्ट में चल रही थी लेकिन शिवली क्षेत्र के खलकपुर निवासी संजीत यादव उर्फ चौधरी की पत्रावली अलग कर सुनवाई की गई जिसमें उसे दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद उसे तीन साल की कैद और एक हजार का आर्थिक दंड दिया गया।