अंतरिम जमानत स्थगन आदेश मई तक होंगे
उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के निर्देश पर जिले में कार्यरत विभिन्न न्यायालयों से जारी जमानत और स्थगत आदेश 31 मई तक प्रभावी होंगे।

कानपुर देहात,अमन यात्रा। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के निर्देश पर जिले में कार्यरत विभिन्न न्यायालयों से जारी जमानत और स्थगत आदेश 31 मई तक प्रभावी होंगे। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती साक्षी गर्ग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण उच्च न्यायालय, प्रयागराज से जारी अंतरिम आदेश 15 मार्च के स्थान पर 31 मई तक स्वतः बढ़ जायेगा और उक्त आदेश को बढ़वाने के लिये किसी प्रार्थना पत्र की जरूरत नहीं है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि सिविल कोर्ट से जारी आदेश, दाण्डिक न्यायालय से अंतरिम जमानत के बीच की तिथियों में समाप्त होने की दशा में 31 मई तक बढ़ेगीं। इसी तरह उच्च न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय, सिविल न्यायालय से निष्कासन, बेदखली, ध्वस्तीकरण को आदेश पारित हुआ है वह भी 31 मई तक प्रभावी रहेगें।
अंतरिम आदेशों के विस्तार में यदि किसी पक्षकार को समस्या होती है तो वह सम्बंधित न्यायालयों तक प्रार्थना-पत्र बेरोकटोक दे सकेगा। जरूरी प्रकरण/वाद से संबंधित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर भी दिया जायेगा।
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