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कानपुर देहात,अमन यात्रा । लगातार बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण वायरस के चलते उच्च न्यायालय, प्रयागराज ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके अनुसार अदालतों में अब भौतिक रूप से किसी भी मुकदमें की सुनवाई नहीं की जा सकेगी। केवल अर्जेंट मामलों में वर्चुअल मोड़ यानी वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई की जाएगी। अर्जेंट मामलों में नई जमानत व रिमांड व अन्य जरूरी मामले शामिल है। उपरोक्त जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार अदालत परिसार में अधिवक्ता या उनके मुंशी या किसी भी वाद कारी का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके अनुपालन में जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है। कोरोना वायरस संक्रमण लगातार पांव पसारता जा रहा है।
जिसके चलते हाई कोर्ट काफी सजगता बरत रहा है। लगातार नई नई गाइडलाइन जारी कर रहा है। इसी कड़ी में जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार 28 अप्रैल से अगले आदेशों तक अदालती कार्रवाही भौतिक रूप से पूरी तरीके से बंद कर दी गयी है। यानी भौतिक रूप से अदालतों में कोई भी अधिवक्ता उनका मुंशी व वादकारी भौतिक रूप से उपस्थिति होकर सुनवाई नहीं कर सकेगा। फौजदारी के अर्जेट मामलों में नई जमानतें, रिमांड और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के बयान तामिल हैैं। जिला जज श्री अनिल कुमार झा ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में निर्देश दिये है।
जिसके अनुसार उन्होंनें कहा कि फौजदारी के अर्जेंट मामलों में सुनवाई वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत या अधिकारयिों के आवास से की जा सकेंगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती साक्षी गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया की नई गाइडलाइन के अनुसार अदालत परिसर में वर्चुअल सुनवाई के समय केवल एक स्टेनो, संबंधित पेशकार मौजूद रह सकेगा और रूटीन रूप से सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की ड्यूटी लगाई जाएगी।
ऐसी ही न्यायिक कर्मचारियों के साथ भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार अगले आदेशों तक कचहरी परिसर में भौतिक रूप से कोंई भी मुकदमें की सुनवाई संभव नहीं हो सकेगी।
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