अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के शिक्षकों को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने का नया फरमान जारी

शासन ने अपने घर से दूर नौकरी कर रहे बेसिक शिक्षा विभाग के करीब 16 हजार से अधिक शिक्षकों को अपने घर के पास जाने का तोहफा दिया है।

अमन यात्रा,कानपुर देहात। शासन ने अपने घर से दूर नौकरी कर रहे बेसिक शिक्षा विभाग के करीब 16 हजार से अधिक शिक्षकों को अपने घर के पास जाने का तोहफा दिया है। विभाग ने लंबी कवायद के बाद एक जिले से दूसरे जिले में 16614 शिक्षकों का तबादला किया है जिसमें 12267 महिला व 4347 पुरुष शिक्षकों को तबादला मिला। इसमें असाध्य व गंभीर रोगी 1141, दिव्यांग 1122 व एकल अभिभावक शिक्षक 393 शामिल हैं।

अब शासन ने उनके कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण करने का नया फरमान जारी किया है जिसमें अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक की नियमित सेवावधि 5 वर्ष एवं शिक्षिका की नियमित सेवावधि 2 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। सेवावधि की गणना कार्यरत जनपद के दिनांक से की जायेगी। शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टियों का मिलान सेवा अभिलेख / मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध डाटा से अवश्य करा लिया जाय ताकि नियमित सेवावधि का सत्यापन हो सके। वरीयता अंक प्राप्त कर स्थानान्तरण का लाभ पाने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा स्वयं पति-पत्नी, अविवाहित पुत्र / पुत्री के आधार पर वरीयता अंक का लाभ प्राप्त किया गया है के अभिलेखों / साक्ष्य का गहन परीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा फर्जी, कूटरचित एवं गलत तथ्य प्रस्तुत कर वरीयता अंक का लाभ न लिया गया हो।

ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो नियमानुसार मातृत्व अवकाश / बाल्य देखभाल अवकाश / चिकित्सीय अवकाश / अवैतनिक अवकाश पर हैं जिनकी सेवाएं नियमित है तथा जिनका नियमानुसार अवकाश स्वीकृत किया गया है अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण सूची में सम्मिलित हैं द्वारा कार्यमुक्त किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है को नियमानुसार कार्यभार ग्रहण कराते हुए उनके स्थानान्तरण के जनपद हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा एवं उनके द्वारा लिया गया स्वीकृत अवकाश निरस्त माना जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो अनुपस्थित चल रहे हैं तथा जिनको किसी प्रकार का नियमानुसार अवकाश स्वीकृत नहीं है को कदापि कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक एवं शिक्षिक जो स्थानान्तरित जनपद हेतु कार्यमुक्त नहीं होना चाहते हैं से इस आशय का शपथ पत्र कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में हुए अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ नहीं लेना चाहते है तथा भविष्य में स्थानान्तरण की मांग नहीं की जायेगी, प्राप्त करते हुए कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध सूचना किसी भी प्रकार से पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए तथा यह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं सुनिश्चित करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी। किसी भी स्तर पर शिक्षक का गलत स्थानांतरण होने पर बीएसए जिम्मेदार होंगे और उन पर विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

Author: AMAN YATRA

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