अपने क्षेत्र के शत-प्रतिशत मतदेय स्थलों का मौके पर जाकर सत्यापन कर लें : जिलाधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने जन-प्रतिनिधियों, राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ मतदेय स्थलों के संभाजन, भौतिक सत्यापन संबंधी बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की गई।

 

उरई : जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने जन-प्रतिनिधियों, राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ मतदेय स्थलों के संभाजन, भौतिक सत्यापन संबंधी बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की गई। उन्होंने कहा कि पूर्व में स्थापित मतदेय, मतदान स्थलों का भवन जर्जर, ध्वस्त, जर्जर होने के कारण संभाजन कार्य होना है। यदि किसी भी जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दल के पदाधिकारियों को कोई आपत्ति, सुझाव हो तो दे दें। आपत्ति, सुझाव पर भौतिक सत्यापन कराकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने एसडीएम सेे कहा कि अपने क्षेत्र के शत-प्रतिशत मतदेय स्थलों का मौके पर जाकर सत्यापन कर लें।

उन्होंने कहा कि ऐसे मतदेय स्थल जिनकी दूरी 02 किमी से अधिक है एवं ऐसे पोलिंग स्टेशन जिनमें 1500 से अधिक मतदाता विद्यमान हो उनके लिए पृथक से मतदेय स्थल स्थापित किये जाये एवं ऐसे मतदेय स्थलों को चिन्हित करें जिनके मतदाता नजदीक के मतदेय स्थल को पार कर दूसरे मतदेय स्थलों पर मतदान के लिए जाते है उन मतदाताओं को चिन्हित कर नजदीक के मतदेय स्थलों पर स्थानान्तरित कराये इस कार्य में समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से सहयोग करने हेतु आग्रह किया तथा उपस्थित समस्त उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि उक्त कार्य दिनांक 09.09 2024 तक पूर्ण करें। राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्त कराये जाने वाली आपत्तियों एवं सुझावों का निस्तारण कर मतदेय स्थल की सूचियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 11.09.2024 करते हुए सूची समस्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध करायी जाये। दिनाक 19.09.2024 से दिनांक 24.09.2024 तक प्राप्त शिकायतों एवं सुझावों को सम्मिलित करते हुए कन्ट्रॉल टेबिल मेनेजमेन्ट सिस्टम पर डाटा अपलोडिंग की कार्यवाही पूर्ण कर प्रस्ताव जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराये जिससे संशोधित प्रस्ताव आयोग को अनुमोदित हेतु दिनांक 26.09 2024 तक भेजे जा सके।

उन्होंने कहा कि किसी मतदेय स्थल पर मतदाताओं की संख्या 1400 से अधिक न हो स्पष्ट कारण अंकित किया जाये। यदि किसी मतदेय स्थल पर एक से अधिक मजरे लगे हो तो समस्त मजरों के मतदाताओं का योग अवश्य किया जाये। मतदेय स्थल पर पहुँचने के लिए मतदाताओं द्वारा तय की जाने वाली दूरी 02 किलोमीटर से अधिक न हो।शहरी क्षेत्रों में जहाँ नयी आवासीय कालोनियां गत कुछ वर्षों में बनी है और उसमें नागरिक निवास करने लगे है तो वहाँ पर यथावश्यक नया पोलिंग स्टेशन बनाया जाये। अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाए। ऐसे मतदेय स्थलों को चिन्हित किया जाए, जो मुख्य गाँ/बस्ती से पर्याप्त दूरी पर है, उन मतदेय स्थलों को वहाँ से हटाकर मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत किसी सुविधाजनक भवन में स्थापित किया जाए। यह भी सुनिश्चित् किया जाए कि पोलिंग स्टेशन की दूरी लगभग 02 कि०मी० से अधिक न हो। कोई मतदेय स्थल यदि अपने मतदान क्षेत्र (Polling Area) में उपयुक्त भवन न उपलब्ध होने के कारण मतदान क्षेत्र से बाहर स्थित है और अब मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपयुक्त भवन उपलब्ध हो गया है तो ऐसे मतदेय स्थल को अपने मतदान क्षेत्र के अन्दर स्थित भवन में शिफ्ट कर दिया जाए। यदि भौतिक सत्यापन में किसी मतदेय स्थल के संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित होने का मामला प्रकाश में आता है तो ऐसे पोलिंग स्टेशनों को परिवर्तित कर विधान सभा क्षेत्र के अन्तदर स्थापित किया जाये। सभी मतदेय स्थल भवनों के यथासम्भव भूतल पर होना सुनिश्चित् किया जाये।

दिव्यांगजनों और अशक्त मतदाताओं की सुविधा के लिये प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैम्प की उपलब्धता सुनिश्चित् की जाये।किसी भी राजनैतिक दल या लेबर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अन्दर कोई भी मतदेय स्थल नही बनाया जाए।यह भी सुनिश्चित् कर लिया जाय कि मतदेय स्थलों के सम्भाजन के पश्चात् मतदेय स्थलों के स्थान में अंतिम क्षणों में परिवर्तन की आवश्यकता न रह जाय। यदि कोई मतदेय स्थल निजी भवन में स्थापित है और वहां यदि शासकीय भवन उपलब्ध हो गये है तो उक्त मतदेय स्थलों को शासकीय भवनों में स्थानान्तरित कर दिया जाय। यदि कोई मतदेय स्थल दुकान / व्यवसायिक प्रतिष्ठान / व्यक्तिगत सामुदायिक केन्द्र विवाह घर अथवा ऐसे भवन, जिनका स्वामित्व किसी राजनैतिक व्यक्ति के पास है, ऐसे मतदेय स्थलों हेतु विकल्प तलाश कर उनको स्थानान्तरित कर दिया जाय। मतदेय स्थलों के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों से प्राप्त सभी शिकायतों तथा सुझावों की सम्यक् रूप से जांच की जाय तथा उनका निपटान किया जाय। मतदेय स्थलों को बनाते समय ए०एम०एफ० सम्बन्धी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाय। तहसीलों से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा उक्त प्रस्ताव का निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर अपने स्तर पर भी परीक्षण कर लिया जाये ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि की सम्भावना न रहे। किसी मतदेय स्थल पर मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक न हो। जिन मतदेय स्थलों पर 300 से कम मतदाता हैं, उक्त मतदेय स्थल को बनाये रखे जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट कारण अंकित हो। यदि किसी मतदेय स्थल पर एक से अधिक मजरे लगे हो तो समस्त मजरों के मतदाताओं का योग अवश्य हो। अनुलग्नक 3 में कोई कॉलम खाली (blank) न हो।मतदेय स्थल पर पहुंचने के लिए मतदाताओं द्वारा तय की जाने वाली दूरी 02 किलोमीटर से अधिक न हो। मतदेय स्थलों के प्रस्ताव 10 कॉलम पर ही हो। तथा कम संख्या के सीरियल नं० सही हों। उसमें किसी प्रकार का जम्प न हो। उक्त का प्रारूप इस कार्यालय द्वारा प्रेषित किया गया है।

इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार एवं समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व भारतीय जनता पार्टी से शान्ति स्वरूप महेश्वरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से धीरेन्द्र शुक्ला, बहुजन समाज पार्टी से भगवती शरण पांचाल एवं समाजवादी पार्टी से राजीव शर्मा आदि संबंधित मौजूद रहे।

Author: AMAN YATRA

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