अपात्र परिवारों के राशनकार्डों को डिलीट कराते हुये उनके स्थान पर नए पात्र परिवारों को योजना से आच्छादित किये जाने हेतु जारी हुए निर्देश

आयुक्त महोदय खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ द्वारा अपात्र परिवारों के राशनकार्डों को डिलीट कराते हुये उनके स्थान पर नए पात्र परिवारों को योजना से आच्छादित जाने के निर्देश जारी किये गये है।

कानपुर देहात,अमन यात्रा । आयुक्त महोदय खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ द्वारा अपात्र परिवारों के राशनकार्डों को डिलीट कराते हुये उनके स्थान पर नए पात्र परिवारों को योजना से आच्छादित जाने के निर्देश जारी किये गये है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार ने जनपद के समस्त अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्डधारकों से अपील किये है कि वह अपने परिवार का परीक्षण कर यदि वह अपात्रता की श्रेणी में आते हों तो स्वयं अपना राशनकार्ड अपनी सम्बन्धित तहसील कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये समर्पित कर दें।

उन्होंने बताया कि पात्र परिवार जिसमें – भिक्षावृत्ति, घरेलू काम-काज, जूत चप्पल की मरम्मत करने वाले, फेरी लगाने वाले-खोमचे वाले, रिक्शा चालक आदि, कुष्ठ रोग/एड्स से पीड़ित, अनाथ/माता-पिता विहीन बच्चे, स्वच्छकार, दैनिक वेतन भोगी मजदूर यथा-कुली, पल्लेदार आदि, भूमिहीन मजदूर, परित्यक्त महिलाएं, ऐसे परिवार जिनका मुखिया निराश्रित, महिला, विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त है एवं परिवार में काई अन्य बालिग पुरूष नही है, आवासहीन परिवार, किन्नर, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की कुल वार्षिक आय रू 02 लाख से अधिक न हो तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू 03 लाख से अधिक न हो।

अपात्र परिवार जिसमें- समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 04 पहियाँ वाहन अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा 05 केबीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर न हो, ेसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 05 एकड़ से अधिक संचित भूमि हो (ग्रामीण क्षेत्र) ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कॉर्पेट एरिया में आवासीय फ्लैट हो। (नगरीय क्षेत्र), ग्रामीण क्ष्ेत्र के ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रू0 02 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो तथा नगरीय क्षेत्र में यह सीमा रू 03 लाख प्रति वर्ष है, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस/शस्त्र हो, ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कॉर्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो।

Author: aman yatra

aman yatra

Recent Posts

कानपुर देहात में विवादित जमीन पर निर्माण को लेकर हिंसक झड़प

कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील क्षेत्र के कस्बा संदलपुर में एक विवादित जमीन पर निर्माण…

10 hours ago

कानपुर देहात में जान से मारने की नियति से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार,भेजा कोर्ट

कानपुर देहात में पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा के निर्देशन में अपराध नियंत्रण की दिशा में…

11 hours ago

कानपुर देहात ने एस पी ने की अपराध समीक्षा बैठक,दिए निर्देश

पुखरायां।कानपुर देहात के पुलिस लाइन माती स्थित सभागार में बुधवार शाम पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा…

12 hours ago

कानपुर देहात में रेलवे लाइन किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव,फैली सनसनी

पुखरायां। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के रूरा रेलवे लाइन के किनारे खड्ड में…

17 hours ago

यात्रियों के लिए खुशखबरी: झांसी-लखनऊ पैसेंजर अब गोविंदपुरी तक चलेगी

उरई। झांसी मंडल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए झांसी से लखनऊ जाने…

19 hours ago

परस्पर तबादला पाने वाले शिक्षकों को फटाफट बीएसए करें कार्यमुक्त, बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया आदेश

लखनऊ/कानपुर देहात। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में जिले के अंदर परस्पर तबादला पाने वाले 9272…

2 days ago

This website uses cookies.