अब समूहों में स्वरोजगार स्थापित करने पर मिलेगा ₹50,000 का अनुदान
₹50,000 का अनुदान और निःशुल्क प्रशिक्षण

कानपुर देहात: अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार का एक सुनहरा अवसर सामने आया है। सरकार की महत्वाकांक्षी पी.एम.-अजय योजना के तहत ‘ग्रान्ट इन एड’ योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के इच्छुक लाभार्थी, समूह बनाकर या क्लस्टर के रूप में अपनी इकाई स्थापित कर सकते हैं। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति ₹50,000 या परियोजना लागत का 50% (जो भी कम हो) का सरकारी अनुदान दिया जाएगा।
योजना के प्रमुख बिंदु
- लाभार्थी: अनुसूचित जाति के 18 से 50 वर्ष की आयु के पुरुष और महिला, जो साक्षर हों।
- आवेदन: कम से कम तीन लोगों का समूह बनाकर आवेदन किया जा सकता है।
- अनुदान: प्रति व्यक्ति ₹50,000 या परियोजना लागत का 50% (जो भी कम हो) का अनुदान मिलेगा।
- वित्तीय सहायता: परियोजना लागत का 5% लाभार्थी द्वारा अंशदान किया जाएगा, और बाकी की राशि बैंक से ऋण के रूप में मिलेगी।
- प्राथमिकता: ₹2.5 लाख तक की वार्षिक आय वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, हालांकि आय की कोई बाध्यता नहीं है।
- नोडल एजेंसी: उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (यूपीएसएफसीडी) को इस योजना की नोडल एजेंसी बनाया गया है।
आवेदन और संपर्क
जिला समाज कल्याण अधिकारी गीता सिंह ने बताया कि लाभार्थी बुटीक, ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान, ई-रिक्शा, फोटोग्राफी, कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और अन्य कई क्षेत्रों में परियोजनाएँ स्थापित कर सकते हैं।
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार http://upscfdc.in और http://grant.in.aid.upsfdc.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र जमा करने के लिए लाभार्थी जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), विकास भवन, कमरा नंबर 112/113 में संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, अपने विकास खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी या सहायक विकास अधिकारी (स.क.) से भी संपर्क किया जा सकता है।
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