अरौल स्कूली वैन दुर्घटना के मामले में स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य समेत पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज

थाना अरौल क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 08-02-2024 को हुई दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना, जिसमें 01 छात्र की मृत्यु हो गई थी और 08 छात्र एवं छात्रायें गंभीर रूप से घायल हो गये थे, के संबंध में मृतक छात्र के पिता द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना अरौल पर अपराध संख्या 19/2024 धारा 279,337,338,304ए भादवि बनाम 1. ओमनी वैन का चालक हरिओम कटियार 2. लोडर वाहन चालक ऋषि कटियार 3. ट्रक चालक नाम पता अज्ञात 4. सोनेलाल पटेल एजुकेशन सेन्टर के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक आदि के विरूद्ध पंजीकृत किया गया है।

कानपुर : थाना अरौल क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 08-02-2024 को हुई दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना, जिसमें 01 छात्र की मृत्यु हो गई थी और 08 छात्र एवं छात्रायें गंभीर रूप से घायल हो गये थे, के संबंध में मृतक छात्र के पिता द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना अरौल पर अपराध संख्या 19/2024 धारा 279,337,338,304ए भादवि बनाम 1. ओमनी वैन का चालक हरिओम कटियार 2. लोडर वाहन चालक ऋषि कटियार 3. ट्रक चालक नाम पता अज्ञात 4. सोनेलाल पटेल एजुकेशन सेन्टर के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक आदि के विरूद्ध पंजीकृत किया गया है।

 

प्रकरण में अब तक की गयी विवेचना, फॉरेंसिक यूनिट द्वारा घटनास्थल पर इकट्ठे किये गये साक्ष्य, तीनों वाहनो के ड्राइवरों से की गई पूछताछ व घटना के समय आस पास मौजूद व्यक्तियों से जानकारी करने पर यह प्रकाश में आया हैं कि ट्रक संख्या UP37 T2556 सड़क के किनारे गलत स्थान पर गलत तरीके से खड़ा था। पीछे से आ रही ओवर लोडिड ओमनी वैन जिसमें 11 स्कूली बच्चे सवार थे, का चालक हरिओम कटियार लापरवाही बरतते हुये अत्यधिक तीव्र गति से वाहन चला रहा था, जिसके पीछे कुछ दूरी पर ही एक लोडर वाहन UP78 HN1588 भी तीव्र गति आ रहा था। लोडर वाहन द्वारा पीछे से ओमनी स्कूल वैन में टक्कर मार दी गयी जिससे ओमनी वैन और भी ज्यादा तीव्र गति से सड़क किनारे खडे ट्रक में जा टकरायी। इस टक्कर से ओमनी वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

 

इस प्रकार प्रकरण में तीनों वाहन चालकों द्वारा घोर लापरवाही बरतना प्रकाश में आ रहा है। तीनों वाहन चालकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विवेचना में यह भी पाया गया है कि ओमनी वाहन चालक हरिओम के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, जिस कारण विवेचना में उसके विरूद्ध धारा 304 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है। साथ ही प्रथम दृष्टया, विद्यालय प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक द्वारा स्कूल वाहन हेतु निर्धारित मानकों के अनुपालन में लापरवाही बरतना, एवं अपेक्षित स्तर की गम्भीरता होना नही पाया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में विवेचना में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है।

Author: aman yatra

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