अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत न मिलने वाले आदेश को दी चुनौती
रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने 2018 में आत्महत्या के मामले में गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस एस के शिंदे और एम एस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा था कि हाईकोर्ट की ओर असाधारण शक्तियों के इस्तेमाल के लिए अन्य विकल्प मौजूद हैं। पीठ ने एक बार फिर दोहराया कि याचिकाकर्ता सेशन कोर्ट (निचली अदालत) में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, जहां चार दिन में आवेदन पर फैसला लिया जा सकता है। गोस्वामी और दो अन्य पर 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।
Republic TV Editor-in-Chief Arnab Goswami moves Supreme Court challenging Bombay High Court’s order which refused to grant him interim bail in the 2018 abetment to suicide case. (File photo) pic.twitter.com/ZS4fEupZAK
— ANI (@ANI) November 10, 2020
गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों ने अपनी अंतरिम जमानत पर रिहा होने के लिए कोर्ट से अपील की थी। इस दौरान हुई सुनवाई पर कोर्ट ने कहा था कि इस मामले के लंबित रहने तक याचिकाकर्ताओं पर नियमित जमानत के लिए संबंधित निचली अदालत पर जाने पर कोई रोक नहीं है, जहां उन्हें कुछ दिनों में जमानत मिल जाएगी।
गोस्वामी के अलावा अन्य आरोपी फिरोज शेख और नितीश सरदा ने अवैध गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। चार नवंबर को अर्नब गोस्वामी और दो अन्य को आत्महत्या के मामले में अलीबाग से गिरफ्तार किया गया था।
गोस्वामी को तलोजा जेल किया गया था शिफ्ट
गोस्वामी को रविवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित तलोजा जेल शिफ्ट कर दिया गया। पहले उनको अलीबाग जेल के लिए एक स्कूल में बनाए गए कोरोना केंद्र में रखा गया था। वहीं, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि न्यायिक हिरासत के दौरान अर्नब गोस्वामी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद उन्हें तलोजा जेल भेज दिया गया।
Author: AMAN YATRA
SABSE PAHLE