औरैयाउत्तरप्रदेशफ्रेश न्यूज

असमंजस में ना रहे कार्ड धारक नहीं होगी रिकवरी : जिला पूर्ति अधिकारी

बीते एक पखवाड़े से राशन कार्ड को लेकर तरह-तरह की अफवाह फैल रही हैं। मानक को लेकर राशन कार्ड धारक असमंजस में पड़े हुए हैं, साथ ही अपात्र को रिकवरी का भय बना हुआ है। जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। जनपद में 2 लाख 74 हजार 475 राशन कार्ड धारक हैं। जिसमें 2 लाख 22 हजार 969 पात्र गृहस्थी और 51 हजार 506 अंत्योदय कार्ड धारक शामिल है।

Story Highlights
  • जनपद में 2 लाख 22 हजार 969 पात्र गृहस्थी व 51हजार 506 अंत्योदय राशन कार्ड धारक-जिला पूर्ति अधिकारी ने बताए मानक

औरैया,अमन यात्रा । बीते एक पखवाड़े से राशन कार्ड को लेकर तरह-तरह की अफवाह फैल रही हैं। मानक को लेकर राशन कार्ड धारक असमंजस में पड़े हुए हैं, साथ ही अपात्र को रिकवरी का भय बना हुआ है। जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। जनपद में 2 लाख 74 हजार 475 राशन कार्ड धारक हैं। जिसमें 2 लाख 22 हजार 969 पात्र गृहस्थी और 51 हजार 506 अंत्योदय कार्ड धारक शामिल है। जिला पूर्ति कार्यालय में कमोवेश 700 से अधिक अपात्र कार्ड सरेंडर हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर खाद्यान्न वितरण को लेकर पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों के लिए पात्रता व अपात्रता के संबंध में मानको को लेकर तरह-तरह की अफवाहें फैल रही हैं, जिसके कारण राशन कार्ड धारकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कार्डधारक असमंजस की इस स्थिति में ना रहे किसी से भी रिकवरी नहीं होगी।

पात्रता की श्रेणी में आने वाले अधिकांश लोगों ने राशन कार्ड निरस्त कराने के लिए जिला पूर्ति विभाग में पहुंचना शुरू कर दिया है। जिला पूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्रा का कहना है कि शासन की ओर से पात्र- अपात्र को लेकर कोई नई निर्देश नहीं दिए गए हैं। शासन की ओर से 7 अक्टूबर वर्ष 2014 में जो निर्देश जारी किए गए थे। वर्तमान में उन्हीं निर्देशों के आधार पर काम किया जा रहा है। कोई नया निर्देश शासन की ओर से नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 2 लाख 74 हजार 475 राशन कार्ड धारक है , जिनमें 2 लाख 22 हजार 969 पात्र गृहस्थी व 51 हजार 506 अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं।  पात्रता सूची के अनुसार शहरी क्षेत्र में परिवार की आय 3 लाख से कम होनी चाहिए तीन लाख से अधिक आय वाले परिवार अपात्रता की श्रेणी में आएगा। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में पात्रता के लिए आए दो लाख रखी गई है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में परिवार के पास 80 वर्ग मीटर का वेबसाइट स्थान हूं तो वह भी पात्रता की श्रेणी में शामिल होगा।

पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक ऐसे परिवार जो खाद्यान्न योजना का लाभ ले रहे है, जबकि उन्हें किसी सरकारी योजना के द्वारा लाभ दिया गया है। वह पात्रता की श्रेणी में आएंगे। जिला पूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्रा ने बताया कि  शासन की ओर से यदि किसी व्यक्ति को मकान आवंटित किया गया है अथवा बिजली कनेक्शन दिया गया है , वह पात्रता की श्रेणी में है। पात्र गृहस्थी कार्ड धारक में पात्रता की श्रेणी में शामिल होने के लिए कार्ड धारक के पास सिर्फ एक लाइसेंस हो सकता है। एक से अधिक लाइसेंस पात्रता की सूची में शामिल नहीं है। यह नियम शहरी व ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए रखा गया है। एक से अधिक लाइसेंस है उन्हें कार्ड निरस्त करा देना चाहिए। कहा कि जो राशन कार्ड धारक कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं वह जिला पूर्ति कार्यालय पर प्रार्थना पत्र देकर कार्ड  निरस्त करा सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। पात्रता नियमों के आधार पर कार्ड धारक स्वयं अपनी पात्रता का आंकलन करें , यदि वह पात्रता में आ रहा है, तो उन्हें कार्ड जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। श्री मिश्रा ने कहा कि शासन की ओर से कोई नए निर्देश जारी नहीं किये गए हैं। सत्यापन प्रक्रिया पुराने नियमों पर आधारित है। ऐसे में जो लोग अपात्र हैं वह अपने कार्ड निरस्त करा सकते हैं। इस बाबत जिला पूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्रा का कहना है, सिर्फ पक्का मकान होना अपात्रता का मानक नहीं है। पात्रता के मानक के लिए सभी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में बड़ी इमारतें पात्रता की सूची में शामिल हो सकती हैं। सामान्य पक्के मकान वाले गरीब व्यक्ति योजना के तहत पात्र होंगे। जबकि चार पहिया वाहन व एसी वाले तथा 5 एकड़ भूमि , ट्रैक्टर व हार्वेस्टर वाले लोग अपात्रता की श्रेणी में आएंगे।

 

AMAN YATRA
Author: AMAN YATRA

SABSE PAHLE


Discover more from अमन यात्रा

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Related Articles

Leave a Reply

AD
Back to top button

Discover more from अमन यात्रा

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading