आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत किया जाये पालन: उप जिला निर्वाचन अधिकारी
उन्होंने बताया कि सरकारी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना होने के बाद निर्वाचन से सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानान्तरण, नियुक्ति, प्रोन्नति पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहता है।
कानपुर देहात,अमन यात्रा : उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0)/ अपर जिलाधिकारी प्रशासन पंकज वर्मा ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 हेतु आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराये जाने हेतु समस्त विभागाध्यक्ष को निर्देशित करते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 हेतु सदस्य, प्रधान ग्राम पंचायत व सदस्य क्षेत्र, जिला पंचायत के पदों के निर्वाचन हेतु अधिसूचना होने के पश्चात आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है।
उन्होंने बताया कि सरकारी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना होने के बाद निर्वाचन से सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानान्तरण, नियुक्ति, प्रोन्नति पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहता है। अपरिहार्य परिस्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्वानुमति के बाद ही स्थानान्तरण,, नियुक्ति, प्रोन्नति की जा सकती है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करेंगे और अपने दायित्वों का निर्वहन बिना किसी से प्रभावित हुए निष्पक्ष होकर करेंगे। कानून/सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों को छोड़कर अन्य अधिकारी, कर्मचारी किसी भी सभा या आयोजन में सम्मिलित नहीं होंगे।
सुरक्षा में लगे अधिकारी/कर्मचारी के सिवाय अन्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी किसी मंत्री के साथ चुनाव क्षेत्र में उनके साथ नहीं जायेंगे। चुनाव के समय समस्त आम सभाओं को चुनावी सभा माना जायेगा और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं किया जायेगा। चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में नवीन निर्माण कार्य या किसी परियोजना के शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रम का अयोजन नहीं किया जायेगा। उन्होंने निर्देशित किया है कि लागू आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।