इच्छुक कृषक अनुदान पर सोलर पम्प की ऑनलाइन करें बुकिंग : विनोद कुमार यादव
प कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा संचालित राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महानियान (पी०एम०कुसुम) योजान्तर्गत अनुदान पर सोलर पम्प वितरण का लक्षा प्राप्त हुआ है,
कानपुर देहात,अमन यात्रा : उप कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा संचालित राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महानियान (पी०एम०कुसुम) योजान्तर्गत अनुदान पर सोलर पम्प वितरण का लक्षा प्राप्त हुआ है, जिनका सोलरपम्प की क्षमता वार विवरण निम्नानुसार हैः जिसमें सोलर पम्प का प्रकार एवं क्षमता 2 एचपीडीसी फर्सेस, जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य 05 है, सोलर पम्प का निर्धारित मूल्य 144526, राज्य सरकार द्वारा अनुदान 43358, केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान 43358, कुल अनुदान 86716, कृषक अंश 57810 है। इसी प्रकार 2 एचपीएसी सबमर्सिबुल, 2 एचपीडीसी सबमर्सिबुल, 2 एचपीएसी सबमर्सिबुल, 2 एचपीएसी सबमर्सिबुल, 3 एचपीडीसी सबमर्सिबुल,3 एचपीएसी सबमर्सिबुल, 5 एचपीएसी सबमर्सिबुल,7.5 एचपीएसी सबमर्सिबुल, 10 एचपीएसी सबमर्सिबुल तथा जनपद का कुल 101 लक्ष्य है। उन्होंने पात्रता एवं शर्तो की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों को विभागीय वेबसाइट www.upagriculture.com पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। कृषकों की बुकिंग जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्यों की सीमा से 200 प्रतिशत तक पहले ओ पहले पाओं के सिद्धान्त पर की जायेगा। अनुदान पर सोलर पम्प की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइड www.upagriculture.com पर अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करें लिंक पर क्लिक कर आनलाइन बुकिंग की जायेगी। ऑनलाइन टोकन जनरेट करने के उपरान्त कृषक को चालान के माध्यम से कृषक अंश की धनराशि एक सप्ताह के अन्दर किसी भी इंडियन बैंक की शाखा में जमा करनी होगी, अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगी। 02 एच.पी. हेतु 04 इंच, 03 एवं 05 एच.पी. हेतु 06 इंच तथा 7.5 एवं 10 एच.पी. हेतु 08 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। बोरिंग कृषक को स्वयं करानी होगी। 22 फिट तक की गहराई के लिए 2 एच.पी. सर्फेस, 50 फिट की गहराई तक के लिए 2 एच.पी. सबमर्सिबल, 150 फिट तक की गहराई के लिए 3 एच.पी. 200 फिट तक की गहराई के लिए 5. एच.पी. एवं 300 फिट की गहराई के लिए 7.5 एच. पी. तथा 10 एच.पी. के सोलर पम्प उपयुक्त होते है, किसी भी प्रकार की समस्या एवं सुझाव हेतु कृषक बन्धु कार्यालय उप कृषि निदेशक, कक्ष संख्या 314 विकास भवन माती, कानपुर देहात में सम्पर्क कर सकते है।
उप कृषि निदेशक, कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया कि इच्छुक कृषक अनुदान पर सोलर पम्प की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 03.07.2022 को प्रातः 11ः00 बजे से लक्ष्यों के पूरा होने तक बुकिंग हेतु दिये गये लिंक पर क्लिक कर आनलाइन बुकिंग करा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।