कानपुर देहात। जनपद कानपुर देहात के समस्त दिव्यांगजनों को जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सुरभि श्रीवास्तव ने सूचित किया है कि दिव्यांगजन को “राज्य निधि” से वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश दिनांक 14 सितम्बर 2021 में दिव्यांगजन के हितार्थ निम्न प्रकार के वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है-
1- उ०प्र० के दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिये प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं हेतु धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना।
2- उ०प्र० के दिव्यांगजन जिनका खेल/ललितकला/संगीत/नृत्य/फिल्म/थियेटर/ साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने एवं खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
3- दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए बैंच मार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण (High Support Need Instrument) क्रय हेतु वित्तीय सहायता।
4- उ०प्र० के दिव्यांगजन जो गम्भीर बीमारियों यथा-कैंसर, थेलीसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, बहुस्केलोरोसिस से ग्रसित हो अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य से आच्छादित न हों, को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता। 5- दिव्यांगजनों की शिक्षा एवं पुनर्वास से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर सम्बद्ध हितधारकों का उन्मुखीकरण / प्रशिक्षण कार्यक्रम (इन सर्विस प्रोग्राम) हेतु वित्तीय सहायता।
अतः उपरोक्त श्रेणियों में पात्र इच्छुक दिव्यांगजन से अपेक्षा है कि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करके अपना आवेदन पत्र तत्काल कार्यालय को उपलब्ध करायें। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कमरा नं0-105, विकास भवन, माती, कानपुर देहात में सम्पर्क कर सकते हैं।
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