कानपुर देहात। शासन के निर्देशन हुआ जिलाधिकारी आलोक सिंह के मार्गदर्शन में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पवन कुमार सिंह ने सूचित किया है कि हज कमेटी ऑफ इण्डिया मुम्बई द्वारा हज गाइडलाइंस 2025 में आंशिक संशोधन करते हुए 65 हज यात्री के साथ एक सहयोगी जिसकी आयु 65 वर्ष से कम मान्य होगी परन्तु सहयोगी के रूप में केवल पति/पत्नी. लड़का/लड़की व भाई बहन पात्र होंगे। अन्य सम्बन्धों में सहयोगी के रूप में 18 से 60 वर्ष की आयु मान्य होगी।
उपरोक्त के अतिरिक्त हज गाइडलाइंस 2025 के बिन्दु-6 में आंशिक संशोधन करते हुए अवगत कराया गया है कि सभी चयनित हज यात्रियों को कुर्रा अथवा चयन के एक सप्ताह के भीतर हज आवेदन फार्म की डाउनलोडेड प्रति, अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट के प्रथम व अन्तिम पृष्ठ की स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रति व पासपोर्ट घोषणा पत्र जिसका प्रोफार्मा संलग्न है, मेडिकल स्क्रीनिंग एण्ड फिटनेस सर्टिफिकेट, घोषणा पत्र एण्ड अण्डरटेकिंग व अग्रिम धनराशि की पे-इन-स्लिप, उ०प्र० राज्य हज समिति में डाक अथवा दस्ती जमा कराना होगा। हज-2025 के ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 09 सितम्बर, 2024 है, सभी इच्छुक हज आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वह वेबसाइट http://hajcommittee.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र शीघ्र कर दें व अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। मूल अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट राज्य हज समिति को निर्धारित की गयी तिथि तक जमा कराना होगा, जिसकी सूचना बाद में दी जायेगी।
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