इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय न करें गलतियां, नहीं तो आयकर विभाग भेज सकता है नोटिस

वित्तीय वर्ष 2022-23 कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा आयकर फॉर्म भरा जा रहा है ऐसे में इनकम टैक्स से संबंधित सामान्य जानकारियां होना अत्यंत ही आवश्यक है कैसे भरे आयकर विवरणी आइए जानते हैं।

लखनऊ / कानपुर देहात। वित्तीय वर्ष 2022-23 कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा आयकर फॉर्म भरा जा रहा है ऐसे में इनकम टैक्स से संबंधित सामान्य जानकारियां होना अत्यंत ही आवश्यक है कैसे भरे आयकर विवरणी आइए जानते हैं। आयकर सम्बन्धी सभी प्रपत्रों को ब्लैक बालपेन से भरें, फोटोकापी कराने के पश्चात वांछित स्थानों पर हस्ताक्षर (मोहर का प्रयोग नहीं) अवश्य करें।

आयकर सम्बन्धी मांगी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त कुछ भी न लिखें और ना ही संलग्न करें।

एचआरए की छूट/होम लोन की छूट एक साथ कुछ शर्तों के साथ ही देय हैं। धारा 10(13A) के अन्तर्गत एचआरए में छूट का लाभ वास्तविक किरायेदार ही क्लेम (मूल वेतन+डीए का 10%) करें अन्यथा कि स्थिति में प्रमाणित करना कठिन होगा। 8333 रूपये से ऊपर प्रतिमाह किराया है तो रसीद में मकान मालिक का पैन नम्बर लिखना (फोटोकापी लगाना हस्ताक्षर कराना) अनिवार्य होगा रिटर्न में आधार नम्बर भी लिखना होगा।

अपने रिश्तेदार/पारिवारिक सदस्य को मकान मालिक बनाकर उनका पैन नंबर लिखना अब नोटिस/पेनाल्टी का आधार बन रहा है जैसे-एचआरए/ट्यूशन फीस के पते में अन्तर आदि।


यदि दो बच्चों से अधिक (पति+पत्नी सरकारी सेवा में) तो टयूशन फीस का क्लेम विभाजन स्वयं करें, सम्पूर्ण विवरण अंकित भी करें।


एचआरए क्लेम में 4999 रूपये से ऊपर की प्रत्येक रसीद पर रेवन्यू टिकट लगाना / मकानमालिक के हस्ताक्षर कराना अनिवार्य हैं।


आयकर विवरण प्रपत्रों में पैन/आधार नम्बर स्पष्ट रूप से लिखें (आपके स्थायी निवास के पते से मिलान आवश्यक है यदि अन्तर है तो परिवर्तन करा लेना चाहिए।


धारा 80C, 80CC, पेन्शन स्कीम केन्द्र/राज्य में निवेश 50000 और घटाया जायेगा। (80C-150000.00+80CCD(1B)-50000.00=200000.00)

धारा 89 के अन्तर्गत गत 5 वर्षों का एरियर 10E फार्म भरकर (नियमानुसार) कर छूट का लाभ लिया जा सकता है।


वरिष्ठ नागरिक (जन्मतिथि-01-04-1943 से 31-03-1963) आधार कार्ड की फोटोकापी संलग्न करें।

अन्य विधिक जानकारी

धारा 24B के अन्तर्गत होम लोन ब्याज पर 200000.00की छूट (विशिष्ट मामलों में शर्ते लागू)

अनुमन्य अन्य छूट (कर देयता पुराना)

80D-मेडिकल बीमा प्रीमियम-25000.00(वरिष्ठ नागरिक-50000.00)

स्वास्थ्य परीक्षण-5000.00

(पति/पत्नी माता-पिता, बच्चे,आश्रित)

80DD-दिव्यांग आश्रित चिकित्सा/देखरेख-75000.00/गम्भीर दिव्यांग आश्रित-125000.00

80DDB- विशिष्ट रोगों की चिकित्सा (सूचीबद्ध) 40000.00 (वरिष्ठ-60000.00) (10I फॉर्म नियमानुसार वांछनीय)

80G- धर्माथ संस्थाओं को दान (शर्तें लागू)

80U- दिव्यांग करदाता को राहत- 75000.00 (40%दिव्यांगता) पर 125000.00 (80%दिव्यांगता)

80E- उच्च शिक्षा ऋण के ब्याज पर असीमित छूट 8 वर्ष तक

यदि कर योग्य आय 5 लाख रूपये हों तो धारा-87A के तहत राहत का लाभ उठायें यह छूट 12500.00 जो भी कम हो के बराबर होगी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आयकर द्वारा दो स्लैब मौजूदा नियम- विकल्प-01 & नया नियम विकल्प-02 निर्धारित किये गये हैं इनमें से आप किसी एक का चयन कर सकते हैं।

नयी कर व्यवस्था में निवेश न कर पाने वालों को लाभ हो सकता है (सकल आय का आंकलन और दोनों विकल्पों का तुलनात्मक परीक्षण कर लें।

नयी कर व्यवस्था (विकल्प-02) में निम्नलिखित लाभ देय नहीं हैं-

धारा 80C के तहत 150000.00 निवेश का लाभ।

मकान किराया छूट का लाभ

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (25000.00)

मानक कटौती (50000.00)

बचत खातों में ब्याज पर छूट (10000.00)

अन्य आय के ब्याज का आंकलन करना न भूलें अन्यथा रिटर्न फाइल करते समय कठिनाई आ सकती है।

शिक्षा ऋण के ब्याज पर छूट

राष्ट्रीय बचत योजना में निवेश

होमलोन के ब्याज पर छूट

अन्य लाभ नियमानुसार

नयी कर व्यवस्था (विकल्प-02) में निम्नलिखित लाभ देय हैं-

कृषि से होनी वाली आय पर छूट

जीवन बीमा से होने वाली आय

स्वैच्छिक सेवानिवृति से मिली रकम

डेथ बीमा क्लेम की धनराशि

जीपीएफ/पीपीएफ से मिलने वाले ब्याज पर छूट

सुकन्या समृद्धि खाते से मिलने वाली राशि आयकर से मुक्त

मृत्यु तथा सेवानिवृति पर मिलने वाली राशि(ग्रेच्युटी)पर नयी व्यवस्था में कर नहीं

पुरानी कर व्यवस्था (विकल्प-01) में उपरोक्त लाभ पूर्ववत देय हैं।

उपरोक्त सभी विवरण आयकर विभाग के सरकुलर के सम्यक अध्ययन के आधार पर लिखे गये हैं विधिक प्रमाणिकता के लिये आयकर विशेषज्ञों/आयकर विभाग की वेबसाइट की सहायता ले सकते हैं।

Author: AMAN YATRA

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