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लखनऊ / कानपुर देहात। अगर आपने अब तक रिटर्न नहीं भरा है तो फटाफट ये काम निपटा लीजिए। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि लास्ट डेट बढ़ाने पर कोई विचार नहीं चल रहा है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने सभी टैक्सपेयर्स से कहा है कि जल्द से जल्द अपना आईटीआर तय आखिरी तारीख से पहले भर दें।
वित्त मंत्रालय की ओर से आयकर भरने की आखिरी तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। बता दें इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट द्वारा आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है। अगर जमाकर्ता 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा करेंगे तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होगा। अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो 1000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। वहीं अगर आपकी इनकम इससे अधिक है तो 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। इस कारण अंतिम तिथि का इंतजार ना करते हुए समय से अपना इनकम टैक्स दाखिल कर पेनल्टी देने से बचें।
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