सुशील त्रिवेदी,कानपुर देहात: उच्च न्यायालय इलाहाबाद की ओर से बारावफात का अवकाश 5 सितंबर को घोषित किया गया है जबकि पहले यह अवकाश 6 सितंबर को दिया गया था।
इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के रजिस्टर जनरल राजीव भारतीय द्वारा एक कार्यालय आदेश प्रसारित किया गया है। जिसमें कहा गया है कि बारावफात का उक्त त्यौहार 5 सितंबर को रहेगा और 6 सितंबर को शनिवार होने के बाद भी कार्य दिवस रहेगा।
प्रशानिक (E-1) विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि 5 सितम्बर 2025 शनिवार होने के बाद भी न्यायालय में कार्य दिवस रहेगा। इस आदेश का अनुपालन उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच सहित सभी न्यायालयों द्वारा किया जाएगा।
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