दहेज हत्या में पति को सात साल के कारावास की सजा।
भोगनीपुर क्षेत्र में 2011 दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता की पति ने हत्या कर दी थी।मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी पति को दोषसिद्ध करते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही उसपर तीस हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है

- उपरोक्त मामले की माननीय अपर जिला जज पंचम की अदालत में चल रही थी सुनवाई
कानपुर देहात।भोगनीपुर क्षेत्र में 2011 दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता की पति ने हत्या कर दी थी।मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी पति को दोषसिद्ध करते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही उसपर तीस हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है।
भोगनीपुर क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2011 में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।मृतका के परिजनों ने विवाहिता के पति सहित अन्य ससुरालियों के खिलाफ अतरिक्त दहेज की मांग पूरी न करने पर विवाहिता की हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाना भोगनीपुर में मुकदमा दर्ज कराया था।पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए पति मनोज सहित पांच लोगों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे।मामले की सुनवाई माननीय अपर जिला जज पंचम की अदालत में चल रही थी।बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पति को दोषसिद्ध करते हुए उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही उसपर तीस हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया वहीं अर्थदंड अदा न करने पर नव माह का अतरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए हैं।इसके साथ ही साक्ष्य के अभाव में चार आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।
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