उरई: वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा०/प्रर्व०) सुरेश कुमार ने आज जनपद में संचालित समस्त विद्यालयी वाहनों के स्वामियों, विद्यालयों के संचालकों, प्रबंधकों, प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि विद्यालयी वाहनों का संचालन निश्चित रूप से बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अतः सभी विद्यालयी वाहनों को निर्धारित मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य है। हाल ही में मार्ग चेकिंग के दौरान पाया गया है कि कुछ वाहन क्षमता से अधिक बच्चों को ले जा रहे हैं, जोकि नियमों का उल्लंघन है। ऐसे वाहन स्वामियों और विद्यालय प्रबंधनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विद्यालयी वाहनों के लिए आवश्यक मानक:
चालकों का सत्यापन:
सभी विद्यालयों के प्रबंधकों को अपने स्कूली वाहन चालकों और परिचालकों का चरित्र सत्यापन कराकर उनकी सूची और चालक लाइसेंस के विवरण को एआरटीओ कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है।
कड़ी कार्रवाई:
यदि कोई भी विद्यालय या वाहन स्वामी इन निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:
संपर्क:
किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, आप उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, उरई से संपर्क कर सकते हैं।
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