लखीमपुर खीरी, अमन यात्रा । जिन गाड़ियों का अंतिम नंबर एक और शून्य है वह 15 नवंबर से पहले अपने वाहनों में एचएसआरपी लगवा लें नहीं तो उन्हें चालान और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोटेट स्टीकर लगवाने के निर्देश प्रदेश शासन के विशेष सचिव अरविंद कुमार पांडेय ने जारी किए हैं। भेजे गए निर्देशों में 15 नवंबर 2021 से 15 नवंबर 2022 तक वाहनों के अंतिम नंबरों के हिसाब से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाया जाना अनिवार्य होने की तिथियां भी जारी की गई हैं।