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जहरीली शराब बनाने के दोषी को दस साल की सजा

मंगलपुर थाना क्षेत्र में करीब साढे दस साल पहले जहरीली शराब बनाने मे पकड़े गए एक आरोपी ने अदालत में चल रहे मुकदमें में दौरान सुनवाई अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

Story Highlights
  • माननीय न्यायालय ने उपरोक्त मामले के दोषी को कारावास की सजा के साथ-साथ 9000 रुपए की अर्थ दंड से भी किया है दंडित

कानपुर देहात। मंगलपुर थाना क्षेत्र में करीब साढे दस साल पहले जहरीली शराब बनाने मे पकड़े गए एक आरोपी ने अदालत में चल रहे मुकदमें में दौरान सुनवाई अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसपर अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई है । साथ ही उस पर 9 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि मंगलपुर क्षेत्र के गांव भाव सिंह का पुरवा निवासी सुनील कुमार के घर में 26 मई 2012 को पुलिस ने छापा मारकर केमिकल युक्त शराब बनाते हुए उसे दबोच लिया था। इसके बाद उसके खिलाफ केमिकल युक्त शराब बनाने व बिक्री करने के अपराध में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था साथ ही विवेचना कर आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे।मामले की सुनवाई माननीय अपर जिला जज चतुर्थ श्री रवि यादव की अदालत में चल रही थी।

शुक्रवार को मामले की सुनवाई दौरान जेल से आए आरोपी ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर अपने अपराध को स्वीकार कर लिया।इसपर अदालत ने आरोपी के जुर्म इकबाल करने के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई कर आरोपी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई साथ ही उस पर नौ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है वहीं अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर दोषी को तीन माह दस दिन के अतिरिक्त कारावास काटने के दिए हैं।

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Author: aman yatra


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